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Delhi News: जज के लिए मौत की सजा की मांग करने वाले को छह माह का कारावास, पढ़ें क्या है पूरा मामला
Wed, 01 Nov 2023 10:17 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Wed, 01 Nov 2023 10:17 PM IST
सार
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और शलिंदर कौर की खंडपीठ ने नरेश शर्मा को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते कहा कि उन्होंने उस न्यायाधीश के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
उच्च न्यायालय ने अदालत की आपराधिक अवमानना के दोषी नरेश शर्मा को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। उस पर उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के लिए मौत की सजा की मांगने का आरोप था।
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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और शलिंदर कौर की खंडपीठ ने नरेश शर्मा को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते कहा कि उन्होंने उस न्यायाधीश के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा कि शर्मा को अपने आचरण और कार्यों पर कोई पश्चाताप नहीं है और उन्होंने अपने आचरण के लिए बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया।
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पीठ ने कहा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री, अवमाननाकर्ता की दलीलों और विरोधी वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय की राय है कि अवमाननाकर्ता को अपने आचरण और कार्यों के लिए कोई पश्चाताप नहीं है। तदनुसार, हम इसके द्वारा अवमाननाकर्ता को न्यायालय की अवमानना के लिए छह माह की कैद व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाते है।
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