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राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होगा या नहीं, 19 जुलाई को आएगा फैसला

Fri, 07 Jun 2019 06:53 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 07 Jun 2019 06:53 PM IST
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sedition case on rahul gandhi or not decision in rouse avenue court on 7 july
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी - फोटो : PTI

राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज कराने की मांग पर फैसला 19 जुलाई तक स्थगित कर दिया है।

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एक वकील ने शिकायत दायर कर कहा था कि राहुल ने अक्तूबर 2016 में जंतर-मंतर पर हुई किसान रैली में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सैनिकों के बलिदान को भुनाने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया था।
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इसे देश के खिलाफ बताते हुए राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को देने की मांग की गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस 15 मई को स्टेटस रिपोर्ट पेश कर राहुल गांधी को क्लीन चिट दे चुकी है।

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