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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Section-144 came into force in Delhi from July 22 police commissioner issued an order banning the flying of dr

Alert In Delhi : आज से दिल्ली में धारा 144, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी, 16 अगस्त तक रहेंगे कई प्रतिबंध

Sat, 22 Jul 2023 12:33 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 22 Jul 2023 12:33 AM IST
सार

पुलिस आयुक्त का यह आदेश 22 जुलाई से लागू होगा और 26 दिनों की अवधि यानी 16 अगस्त तक लागू रहेगा।

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Section-144 came into force in Delhi from July 22 police commissioner issued an order banning the flying of dr
दिल्ली में 22 जुलाई से धारा 144 लागू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत 16 अगस्त तक राजधानी में ड्रोन आदि उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। 

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दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शुक्रवार को एक ऑर्डर जारी कर कहा है कि दिल्ली में यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि पर रोक लगा दी गई है।

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आदेश में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह-2023 के अवसर पर दिल्ली में भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए ड्रोन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

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पुलिस आयुक्त का यह आदेश 22 जुलाई से लागू होगा और 26 दिनों की अवधि यानी 16 अगस्त तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। इसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

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