{"_id":"5d5a7f868ebc3e896c559892","slug":"sc-orders-can-not-be-taken-religiously-says-court-on-guru-ravidas-temple-matter","type":"story","status":"publish","title_hn":"गुरु रविदास मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आदालत के फैसले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरु रविदास मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आदालत के फैसले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए
Mon, 19 Aug 2019 04:22 PM IST
Prachi Priyam
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Prachi Priyam
Updated Mon, 19 Aug 2019 04:22 PM IST
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को गुरु रविदास मंदिर गिराए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामलों की सुनवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या न हो। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि हमारे आदेश को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से या प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न न हो।
विज्ञापन
पीठ ने कहा कि हर चीज राजनीतिक नहीं हो सकती। गौरतलब है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीए) ने पिछले दिनों शीर्ष अदालत के आदेश की अनुपालना करते हुए गुरु रविदास मंदिर को गिरा दिया था। न्यायालय ने नौ अगस्त को कहा था कि वनक्षेत्र को खाली करने के उसके पूर्व आदेश पर अमल न कर गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने बड़ी गलती की है।
विज्ञापन