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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित, 15 अक्तूबर को सुनाया जाएगा फैसला

Sat, 05 Oct 2024 05:39 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sat, 05 Oct 2024 05:39 PM IST
सार

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बचाव पक्ष के वकील और प्रवर्तन निदेशालय के विशेष वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वरिष्ठ वकील एन हरिहरन और अधिवक्ता विवेक जैन सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश हुए। 

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Satyendra Jain regular bail plea order reserved in money laundering case
सत्येंद्र जैन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत 15 अक्तूबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बचाव पक्ष के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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वरिष्ठ वकील एन हरिहरन और अधिवक्ता विवेक जैन सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश हुए। उनके वकीलों ने दलील दी कि गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है। आरोपी के भागने का भी कोई खतरा नहीं है।
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हरिहरन ने कहा कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) 2017 में पंजीकृत की थी। पांच साल बाद ईडी ने 2022 में अभियोजन शिकायत दर्ज की। अभियुक्त के वकील ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया कि अनुसूचित अपराध का मुकदमा ईसीआईआर से पहले पूरा किया जाना चाहिए।
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आरोपी के वकील ने दलील दी कि देरी के आधार पर जमानत मांगी जा रही है। ईडी पिछले पांच सालों से इसकी जांच कर रही है। अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच लंबित है, यह चल रही है। डिफॉल्ट जमानत आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

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