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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Sarpanch of Kot village suspended for violating rules.

Delhi NCR News: नियमों के उल्लंघन पर कोट गांव की सरपंच निलंबित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:46 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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हथीन।
जिला उपायुक्त जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कोट गांव की सरपंच रुकसार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ग्राम पंचायत का कार्यभार हथीन के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को सौंपा गया है। सरपंच के कार्यों की नियमित जांच की जिम्मेदारी हथीन के एसडीएम को सौंपी गई है। जिला उपायुक्त छिल्लर ने इस संदर्भ में जारी आदेशों में कहा है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित सरपंच पंचायत राज अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन कर रही थी। सीएम विंडो की शिकायतों का निपटारा नहीं किया जा रहा था। आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराए गए। सरपंच रुक्सार के खिलाफ निलंबन की यह कार्रवाई हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत की गई है। जिला उपायुक्त के आदेशों के मुताबिक सरपंच के पद पर रुक्सार का रहना अब पंचायत के हित में नहीं है। उल्लेखनीय है कि सरपंच रुक्सार को 31 अगस्त को जिला उपायुक्त ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया था। स्वास्थ्य कारणों प्रसव के चलते सरपंच रुक्सार निजी सुनवाई में हाजिर नहीं हुई। इसके बाद अब कार्रवाई की गई है।
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