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एनसीआर में 10 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन बंद
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Sun, 13 Sep 2015 12:27 AM IST
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परिवहन विभाग ने दस साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। एनसीआर के जनपदों में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। वाहन मालिक पुराने वाहनों के लिए दिल्ली-एनसीआर से बाहर के जनपदों-राज्यों के लिए एनओसी ले सकते हैं।
एनसीआर में चल रहे पुराने वाहनों की धरपकड़ अभी शुरू नहीं की जाएगी और सुरक्षा को देखते हुए इनका फिटनेस लगातार की जाती रहेगी। इससे पुराने वाहनों का कारोबार धड़ाम हो जाएगा।
एआरटीओ प्रशासन केपी गुप्ता ने बताया कि एनजीटी ने पुराने वाहनों पर पहले ही रोक लगा दी थी। अब सुनवाई पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति देने को चल रही है। यानि अभी तक पुराने वाहनों पर रोक है। एनजीटी के अधिवक्ता ने भी यहीं निर्देश जारी किए हैं।
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इसके चलते पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन और नाम ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। इससे पुराने वाहनों का दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा।
वाहन मालिक यदि चाहेंगे तो वह प्रतिबंधित क्षेत्र से अलग राज्यों-जनपदों को एनओसी ले जा सकते हैं। हालांकि पुराने वाहनों को फिटनेस लगातार मिलती रहेगी।
लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर फिटनेस पर रोक नहीं लगाई गई है। इसके साथ ही पुराने वाहनों के कारोबार के धड़ाम होने की आशंका है।
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एनसीआर में चल रहे पुराने वाहनों की धरपकड़ अभी शुरू नहीं की जाएगी और सुरक्षा को देखते हुए इनका फिटनेस लगातार की जाती रहेगी। इससे पुराने वाहनों का कारोबार धड़ाम हो जाएगा।
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एआरटीओ प्रशासन केपी गुप्ता ने बताया कि एनजीटी ने पुराने वाहनों पर पहले ही रोक लगा दी थी। अब सुनवाई पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति देने को चल रही है। यानि अभी तक पुराने वाहनों पर रोक है। एनजीटी के अधिवक्ता ने भी यहीं निर्देश जारी किए हैं।
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इसके चलते पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन और नाम ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। इससे पुराने वाहनों का दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा।
वाहन मालिक यदि चाहेंगे तो वह प्रतिबंधित क्षेत्र से अलग राज्यों-जनपदों को एनओसी ले जा सकते हैं। हालांकि पुराने वाहनों को फिटनेस लगातार मिलती रहेगी।
लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर फिटनेस पर रोक नहीं लगाई गई है। इसके साथ ही पुराने वाहनों के कारोबार के धड़ाम होने की आशंका है।