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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Rajpal Yadav is not a professional criminal... High Court gives permission to go to Australia

Delhi NCR News: पेशेवर अपराधी नहीं राजपाल, हाईकोर्ट ने दी ऑस्ट्रेलिया जाने की अनुमति

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Jun 2025 06:19 PM IST
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11 करोड़ रुपये के लोन के मामले में शामिल होने के कारण लेनी पड़ी इजाजत
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म मेरा काला रंग दा यार के प्रचार के लिए 27 जून से 5 जुलाई तक जाने की मंजूरी दी है। अभिनेता को चेक बाउंस और 11 करोड़ रुपये के लोन न चुकाने के मामले में शामिल होने के कारण हाईकोर्ट से इजाजत मांगनी पड़ी।
हाईकोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव और अन्य याचिकाकर्ता पेशेवर अपराधी नहीं हैं और मामले को दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता केंद्र में विचाराधीन रखा गया है। न्यायमूर्ति राजनीश कुमार गुप्ता ने पिछले साल जून में उनकी सजा को निलंबित कर दिया था, बशर्ते वे ऋणदाता के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए गंभीर प्रयास करें। इस बार भी कोर्ट ने शर्तें लगाई हैं, जिसमें 1 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद जमा करना, अपना मोबाइल फोन सक्रिय रखना और जांच अधिकारी को अन्य संपर्क जानकारी देना शामिल है।
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हालांकि, कोर्ट ने पासपोर्ट को यात्रा के बाद वापस जमा करने का भी आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। पिछले साल अगस्त में, बैंक ने उनके उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित संपत्ति को 11 करोड़ रुपये के ऋण चुकाने में चूक के कारण सील कर दिया था। इसके अलावा, 2018 में उन्होंने 5 करोड़ रुपये के ऋण को चुकाने में असफल रहने के कारण तीन महीने की जेल भी काटी थी।
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