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Bhanvi singh Case: 'तीन महीने में पूरी हो जांच...', राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को कोर्ट से लगा झटका
Mon, 24 Feb 2025 12:05 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 24 Feb 2025 12:05 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन महीने में जांच पूरी करने को कहा है।
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राजाभैया और भानवी सिंह।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
दिल्ली की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह और अन्य के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली भानवी सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।
भानवी सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी हैं, जबकि अध्यक्ष प्रताप सिंह उनके रिश्तेदार और करीबी हैं। भावनी सिंह ने अक्षय प्रताप सिंह और अन्य पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कराया है।
राउज एवेन्यू जिला कोर्ट में विशेष एडिशनल सेशन जज कावेरी बावेजा की अदालत में भानवी सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी की तरफ से 10 फरवरी को दायर रिपोर्ट और याचिकाकर्ता के वकीलों को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि मामले की जांच सही दिशा में चल रही है।
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इसलिए यह अदालत एसीजेएम के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं देखती और याचिका का निस्तारण कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी से तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा।
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भानवी सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी हैं, जबकि अध्यक्ष प्रताप सिंह उनके रिश्तेदार और करीबी हैं। भावनी सिंह ने अक्षय प्रताप सिंह और अन्य पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कराया है।
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राउज एवेन्यू जिला कोर्ट में विशेष एडिशनल सेशन जज कावेरी बावेजा की अदालत में भानवी सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी की तरफ से 10 फरवरी को दायर रिपोर्ट और याचिकाकर्ता के वकीलों को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि मामले की जांच सही दिशा में चल रही है।
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इसलिए यह अदालत एसीजेएम के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं देखती और याचिका का निस्तारण कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी से तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा।
एसीजेएम के आदेश को दी थी चुनौती
भानवी सिंह ने राउज एवेन्यू जिला कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) के 6 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। एसीजेएम ने अक्षय प्रताप सिंह और अन्य के खिलाफ मामले में जांच की स्थिति रिपोर्ट देने और कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की भानवी सिंह की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।
भानवी सिंह ने राउज एवेन्यू जिला कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) के 6 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। एसीजेएम ने अक्षय प्रताप सिंह और अन्य के खिलाफ मामले में जांच की स्थिति रिपोर्ट देने और कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की भानवी सिंह की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।
दिल्ली पुलिस आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज मामले में भानवी सिंह ने आरोप लगाया था कि अक्षय प्रताप सिंह और अन्य आरोपियों ने उनके फर्जी हस्ताकर कर उनकी कंपनी श्री द प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को हथिया लिया है। इसके लिए आरोपियों ने उनके फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर भी बनवाए हैं।