फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Public interest litigation should be filed for those who could not come to court

कोर्ट नहीं आने योग्य लोगों के लिए दायर होनी चाहिए जनहित याचिका

Tue, 01 Oct 2019 06:09 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Tue, 01 Oct 2019 06:09 AM IST
विज्ञापन
Public interest litigation should be filed for those who could not come to court
DELHI HIGH COURT

जनहित याचिका उन लोगों के लिए दायर की जानी चाहिए जो कोर्ट नहीं आ सकते। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एनजीओ सोशल जूरिस्ट की जनहित याचिका खारिज करते हुए की है।

विज्ञापन


एनजीओ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम व पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के अध्यापकों को बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी। 

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिक्षक कोर्ट आ सकते हैं और जब भी उन्हें वेतन नहीं मिलता वह कोर्ट आते हैं।
विज्ञापन


वह खुद कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। ऐसे हालात में इस जनहित याचिका पर आदेश जारी करने का कोई कारण नजर नहीं आता। 

खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जनहित याचिका ऐसे लोगों के लिए दायर की जानी चाहिए जो कमजोर तबके से हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं। जो जानकारी के अभाव में कोर्ट नहीं आ सकते। ऐसे लोगों के लिए दायर जनहित याचिकाएं कानून में सुनवाई योग्य हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एनजीओ ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के जरिए याचिका दायर कर दोनों निगमों के शिक्षकों व डॉक्टरों को मार्च व अप्रैल माह के वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी। इन शिक्षकों व डॉक्टरों को फरवरी माह में वेतन के रूप में चार व आठ रुपए मिले थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed