Virat Kohli: कोहली के रेस्तरां में नहीं बजेंगे PPL के कॉपीराइट गाने, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक; ये है मामला
Virat Kohli One8 Commune Restaurant: आदेश में कहा गया है कि वन8 कम्यून बिना किसी कॉपीराइट लाइसेंस के अपने रेस्तरां/कैफे में अपने गाने बजा रहा था और इस संबंध में उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया गया था। हालांकि वन8 कम्यून ने कभी भी कानूनी नोटिस की शर्तों का पालन नहीं किया।
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दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने विराट कोहली (Virat Kohli) के स्वामित्व वाले रेस्तरां को बिना लाईसेंस के फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल) के पास कॉपीराइट के गाने बजाने से रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा और वन8 कम्यून (One8 Commune) बिना लाइसेंस प्राप्त किए पीपीएल के गाने नहीं बजा सकता।
अदालत ने अंतरिम आदेश में कहा कि सुनवाई की अगली तारीख पर प्रतिवादियों के साथ-साथ उनकी ओर से कार्य करने वाले अन्य सभी लोगों को वादी के कॉपीराइट की विषय वस्तु बनाने वाली किसी भी रिकॉर्डिंग को चलाने और बिना प्राप्त किए वेबसाइट पर डालने से रोका जाएगा। पीपीएल द्वारा वन8 कम्यून के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था ताकि उसे अपने रेस्तरां/कैफे में पीपीएल के गानों का उपयोग करने से रोका जा सके।
आदेश में कहा गया है कि वन8 कम्यून बिना किसी कॉपीराइट लाइसेंस के अपने रेस्तरां/कैफे में अपने गाने बजा रहा था और इस संबंध में उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया गया था। हालांकि वन8 कम्यून ने कभी भी कानूनी नोटिस की शर्तों का पालन नहीं किया।
वन8 कम्यून के वकील ने लाइसेंस प्राप्त किए बिना पीपीएल की कॉपीराइट रिकॉर्डिंग नहीं चलाने के लिए अदालत को आश्वासन दिया। अदालत ने कहा कि कानून की स्थिति प्रथम दृष्टया स्पष्ट है और चूंकि पीपीएल रिकॉर्डिंग में कॉपीराइट का मालिक है, इसलिए किसी और के लिए उन रिकॉर्डिंग को बिना लाइसेंस के चलाने की अनुमति नहीं है।