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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   PFI leaders charged with conspiracy to impose Sharia law in India by 2047

Delhi NCR News: पीएफआई नेताओं पर आरोप तय, 2047 तक भारत में शरिया लागू करने का था मंसूबा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jun 2026 10:34 PM IST
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- 10 जुलाई को औपचारिक तौर पर आरोप तय करेगी अदालत
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कई शीर्ष नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि 2047 तक भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और देश में शरिया कानून के तहत इस्लामिक ख़िलाफ़त स्थापित करने की साजिश का संदेह है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने पीएफआई के 25 सदस्यों तथा पूरे संगठन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा, समग्र रूप से रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से गंभीर संदेह उठता है कि आरोपी संगठन और उसके नेशनल एक्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से तथा उसकी ओर से काम करते हुए एक साजिश में शामिल थे।
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अदालत ने कहा कि प्रत्येक आरोपी की भूमिका, उपलब्ध सामग्री के आधार पर, साजिश के एक या अधिक हिस्सों में फिट बैठती है।


कोर्ट ने पीएफआई संगठन के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया और कहा कि यह एक कानूनी व्यक्ति है, जो अपराध करने में सक्षम है। अदालत ने औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामले को 10 जुलाई को सूचीबद्ध किया है।
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