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Delhi: दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को लगभग 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Thu, 21 Jul 2022 07:47 AM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Thu, 21 Jul 2022 07:47 AM IST
सार

अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए नबालिग को गर्भ गिराने की अनुमति दे दी। अदालत ने अस्पताल को निर्देश दिया कि लड़की के गर्भपात को लेकर मेडिकल बोर्ड का गठन करे और उसके गर्भपात की संभावना को तलाशे।

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Permission to abort sexual assault victim minor girl of about 26 weeks Delhi High Court orders
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई-फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को लगभग 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी।

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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि दुष्कर्म से गर्भवती हुई नाबालिग लड़की को अगर गर्भ गिराने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वह शारीरिक वेदना के साथ मानसिक वेदना से पीड़ित रहेगी। इस तरह से अदालत उसके मौलिक अधिकार का हनन होने नहीं देगी।
 
अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए नबालिग को गर्भ गिराने की अनुमति दे दी। अदालत ने अस्पताल को निर्देश दिया कि लड़की के गर्भपात को लेकर मेडिकल बोर्ड का गठन करे और उसके गर्भपात की संभावना को तलाशे। उन्होंने अस्पताल से भ्रूण के नमूने को भी सहेज कर रखने को कहा है जिससे आपराधिक मामले में साक्ष्य के तौर पर उसे पेश किया जा सके।
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उन्होंने कहा कि लड़की को जो इस घटना से वेदना मिली है उससे उसे छुटकारा पाने में वर्षो लगेंगे। उसकी वेदना और बढ़ जाएगी जब उसे नाबालिग होते हुए बच्चे को रहने देने का दवाब बनाया जाए।

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