फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Patiala house court said FIR's facts sensitive but incomplete

पत्रकार जासूसी मामलाः कोर्ट ने कहा, एफआईआर के तथ्य संवेदनशील लेकिन अधूरे

Fri, 25 Sep 2020 05:23 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 25 Sep 2020 05:23 AM IST
विज्ञापन
Patiala house court said FIR's facts sensitive but incomplete
पटियाला हाउस कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

जासूसी मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा के खिलाफ एफआईआर के तथ्य संवेदनशील तो हैं लेकिन आधे-अधूरे हैं। यह बात अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कही। अदालत ने कहा कि प्रेस रिलीज से एफआईआर को मिलाने पर इसकी जानकारी अधूरी लगती है क्योंकि इसमें केस की जांच के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। 

विज्ञापन


पटियाला हाउस अदालत के सीएमएम पवन सिंह राजावत ने यह टिप्पणी मामले में आरोपी राजीव शर्मा तथा सह-आरोपी चीन की महिला क्विंग शी को एफआईआर की प्रति मुहैया करवाते हुए की। कोर्ट ने कहा आरोपियों को अपना बचाव तैयार करने के लिए एफआईआर की कॉपी कानूनन मिलनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने एफआईआर को सार्वजनिक न करने की हिदायत बचाव पक्ष के वकीलों को दी है। 
विज्ञापन


सीएमएम ने कहा कि पुलिस ने चीन के एजेंटों को संवेदनशील सूचनाएं देने के लिए आरोपी पर एफआईआर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट (ओएसए) की धाराएं लगाई गई हैं, यह संवेदनशील प्रकृति के तथ्य हैं। वहीं पुलिस की एफआईआर में केस की विस्तृत जानकारी तथा आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आई जानकारी का भी हवाला दिया गया है। इस लिहाज से एफआईआर में दी गई जानकारी बेहद अधूरी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की कॉपी देने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों को कॉपी देने से केस की जांच प्रभावित होगी। दिल्ली पुलिस ने राजीव शर्मा को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उसे 28 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 


पुलिस के अनुसार इस मामले में चीन की महिला क्विंग शी तथा उसके नेपाली सहयोगी को मुखौटा कंपनियों के जरिये मोटी धनराशि का भुगतान राजीव शर्मा को करने के आरोप में किया गया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed