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Parliament Security: आरोपी नीलम ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, पुलिस रिमांड को बताया गैर कानूनी

Wed, 27 Dec 2023 06:58 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 27 Dec 2023 06:58 PM IST
सार

संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में पुलिस रिमांड के खिलाफ आरोपी नीलम आजाद ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने पुलिस रिमांड को गैर कानूनी बताया है।

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Parliament security breach case: Accused Neelam Azad moves Delhi HC, calls police remand illegal
नीलम आजाद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बीती 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार आरोपी नीलम आजाद ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने पुलिस रिमांड को गैर कानूनी बताया है। नीलम ने आरोप लगाया है कि मुझे मेरा वकील चुनने की इजाज्त तक नहीं दी। जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मेरा पक्ष रख सके। इस बात का जिक्र नीलम ने अपनी याचिका में किया है। नीलम की ट्रायल रिमांड पांच जनवरी तक बढ़ा दी गई है। 

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इस मामले को गुरुवार को हाईकोर्ट की अवकास पीठ के सामने उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय कानून के मुताबिक, एक बंदी और कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट से सामने अपनी याचिका दायर कर सकता है। यदि उसे लगता है कि उसकी हिरासत गैर कानूनी है। यदि कोर्ट इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकालती है कि हिरासत गैर कानूनी है तो कोर्ट उनकी रिहाई के आदेश भी जारी कर सकती है। 

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पांच जनवरी तक पुलिस रिमांड
जानकारी के लिए बता दें कि 21 दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संसद में हालिया सुरक्षा उल्लंघन को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज यूएपीए मामले में चार आरोपियों को 15 दिनों की अतिरिक्त पुलिस हिरासत में भेज दिया था। सात दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सात दिन में कई अहम सबूत मिले हैं।

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