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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Order to frame charges in family dispute upheld, petition dismissed

Delhi NCR News: पारिवारिक विवाद में आरोप तय करने का आदेश बरकरार, याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Oct 2025 08:23 PM IST
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साकेत कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने पारिवारिक और संपत्ति विवाद से जुड़े एक आपराधिक मामले में दो आरोपियों की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवजीत बुद्धिराजा ने ट्रायल कोर्ट के 24 मार्च के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 452, 323 और 506 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था।
यह मामला साकेत थाने में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता दिवंगत चंद राम ने तारीफ सिंह और उनके साथियों पर घर में घुसकर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया था।
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आरोपी पक्ष ने दलील दी थी कि 2017 में सभी पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और एफआईआर झूठी है। अदालत ने इन तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि शिकायत, एफआईआर और चार्जशीट में अज्ञात हमलावरों का जिक्र है, जो इन धाराओं को लागू करने के लिए पर्याप्त है। समझौते में एफआईआर का उल्लेख न होना भी मामले को प्रभावित नहीं करता।
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कोर्ट ने फैसले की प्रति ट्रायल कोर्ट को भेजने का निर्देश दिया। मामला तारीफ सिंह और उनकी पूर्व पत्नी बाला देवी के बीच तलाक और बच्चों की कस्टडी विवाद से जुड़ा है।
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