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नोएडा के लिए नारंगी और गुड़गांव के लिए बैंगनी ऑटो लीजिए
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 20 Feb 2014 12:07 PM IST
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आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दिल्ली-एनसीआर में एक ही ऑटो से सफर की राह खुल गई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बुधवार को एनसीआर परमिट के लिए आवेदन फॉर्म व उसकी शर्तें जारी कर दीं।
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एनसीआर के लिए कुल 5500 तिपहिया परमिट जारी किए जाएंगे। परिवहन विभाग की मानें तो सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद अगले 15 दिनों के भीतर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को एनसीआर के लिए 7000 परमिट जारी करने हैं। परिवहन विभाग की ओर से जारी शर्तों के मुताबिक आम चालकों के लिए कुल 5500 एनसीआर परमिट जारी किए जाएंगे।
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इसमें 2750 परमिट दिल्ली- उत्तर प्रदेश, जबकि 2750 परमिट दिल्ली-हरियाणा में आने वाले क्षेत्रों के लिए होंगे। यानी दिल्ली-हरियाणा परमिट वाले तिपहिया यूपी के एनसीआर क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। यही नियम दिल्ली-यूपी एनसीआर परमिट वालों पर भी लागू होगा।
परमिट मिलने के बाद चालक उसे पांच वर्ष तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकता। इस बार किसी भी तरह का आरक्षित वर्ग नहीं रखा गया है। परमिट संख्या से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी ड्रॉ के जरिए परमिट जारी किया जाएगा।
सभी परमिट धारकों को अपने परमिट पर संबंधित राज्य के उपयुक्त परिवहन अधिकारी से प्रतिहस्तांक्षरित कराना होगा। एनसीआर परमिट वाले तिपहियों की पहचान के लिए अलग-अलग रंग निर्धारित किया गया है।
दिल्ली-यूपी एनसीआर परमिट वाले तिपहियों पर तीन इंच चौड़ी नारंगी पट्टी, जबकि दिल्ली-हरियाणा परमिट वाले तिपहियों के लिए बैंगनी रंग की पट्टी निर्धारित की गई है। यही नहीं दिल्ली-यूपी एनसीआर परमिट वाले चालकों को नारंगी पट्टी पर सफेद रंग से ‘उत्तर प्रदेश के लिए एनसीआर परमिट ऑटो’ लिखवाना होगा।
यही नियम हरियाणा परमिट वाले तिपहिया चालकों पर भी लागू होगा। यही नहीं चालकों को तिपहिया के अगले हिस्से पर एलसीडी डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा, जिस पर नाम के साथ एनसीआर परमिट भी दर्ज होगा।
परमिट के लिए कुछ अन्य शर्तें
परिवहन विभाग की शर्तों के मुताबिक एनसीआर परमिट उसे ही मिलेगा, जिसके पास पहले से कोई परमिट नहीं होगा। उसे नया ऑटो रिक्शा खरीदना होगा, जो कि भारत चरण-3 मानक का हो। ऑटो मालिक के पास ऑटो ड्राइविंग लाइसेंस और परिवहन विभाग की ओर से जारी जनसेवा वाहन बैज होना चाहिए।
एनसीआर परमिट ऑटो पर ड्राइवर के अलावा महज तीन वयस्क ही सफर कर सकेंगे। सभी तिपहियों में जीपीएसयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा होना चाहिए।