फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   OP Chautala: Former Haryana CM challenged the order in Delhi High Court got punishment in the case of disproportionate assets

OP Chautala: हरियाणा के पूर्व सीएम ने आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, आय से अधिक संपत्ति के मामले में मिली थी सजा

Tue, 05 Jul 2022 05:09 PM IST
अनुराग सक्सेना एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 05 Jul 2022 05:09 PM IST
सार

सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार चौटाला 1993 और 2006 के बीच (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।

विज्ञापन
OP Chautala: Former Haryana CM challenged the order in Delhi High Court got punishment in the case of disproportionate assets
ओम प्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)

विस्तार

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें मिली चार साल कारावास की सजा को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को सजा सुनाते हुए उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोष साबित हुआ है।

विज्ञापन


विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि सभी साक्ष्यों व दस्तावेज से स्पष्ट है कि चौटाला ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर 2,81,18,451 रुपये की संपत्ति आय से अधिक अर्जित की है। दोषी इसका साक्ष्य नहीं दे पाया और गवाहों व दस्तावेज से सीबीआई साबित करने में सफल रही है कि उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है।

विज्ञापन

क्या है मामला

सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार चौटाला 1993 और 2006 के बीच (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन


चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था। 2008 में चौटाला और 53 अन्य पर 1999 से 2000 तक हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जनवरी 2013 में अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। चौटाला को 3,000 से अधिक अयोग्य शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने का दोषी पाया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed