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दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे, अन्य जगहों पर छूट : सुप्रीम कोर्ट

Thu, 01 Nov 2018 04:57 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 01 Nov 2018 04:57 AM IST
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only Green crackers will be sold in Delhi-NCR says supreme court
eco-friendly crackers - फोटो : @sunoneta

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ कर दिया कि दिल्ली-एनसीआर में दिवाली व अन्य त्योहारों पर केवल ग्रीन पटाखों की ही ब्रिकी होगी। साथ ही रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले ही जो पटाखे बनाए जा चुके हैं, उन्हें केवल इस दिवाली पर देश के अन्य हिस्सों में बेचा जा सकेगा।

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न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने पटाखा निर्माताओं की इस मांग को खारिज कर दिया कि दिल्ली-एनसीआर में इस वर्ष सामान्य पटाखों की भी बिक्री की इजाजत दी जाए। हालांकि पीठ ने पहले ही निर्मित पटाखों को दिल्ली-एनसीआर को छोड़ अन्य स्थानों पर बेचने की इजाजत दे दी। 
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इसके साथ ही पीठ ने फिर साफ किया कि दिवाली व अन्य त्योहारों पर पटाखे चलाने की समय सीमा दो घंटे ही रहेगी। वहीं तमिलनाडु, पुड्डुचेरी सहित दक्षिणी राज्यों में दिवाली को सुबह एक घंटे और शाम को एक घंटे पटाखे चलाने की इजाजत होगी। साथ ही गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और शाम को 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी। 
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ऑनलाइन बिक्री पर पाबंदी 
पीठ ने साफ कर दिया कि वेबसाइट के जरिये पूरे देश में पटाखे बेचने पर पाबंदी है। पीठ ने कहा कि पुलिस को इन निर्देशों को लागू कराने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए कहा गया है। 

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