फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   om prakash chautala plead to extend parol high court notice to delhi government

हरियाणा के पूर्व सीएम ने की पैरोल अवधि बढ़ाने की मांग, चौटाला की अर्जी पर दिल्ली सरकार को नोटिस

Fri, 23 Aug 2019 07:58 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Fri, 23 Aug 2019 07:58 PM IST
विज्ञापन
om prakash chautala plead to extend parol high court notice to delhi government
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की अर्जी पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चौटाला ने पैरोल अवधि चार सप्ताह बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। ओम प्रकाश चौटाला ने पत्नी स्नेहलता के निधन के बाद धार्मिक रीति रिवाज पूरा करने के लिए पैरोल की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

विज्ञापन

 
ये भी पढ़ें- जानें-प्रकाश सिंह बादल ने क्यों भरी सभा में जोड़े हाथ, चौटाला परिवार से कर दी बड़ी अपील
विज्ञापन


न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने ओपी चौटाला की अर्जी पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। उनकी पत्नी का 11 अगस्त को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में देहांत हो गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने उन्हें पैरोल दी थी। इसकी अवधि 27 अगस्त को समाप्त हो रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अमित साहनी ने कहा कि चौटाला के समुदाय में मृत्यु के 40 दिन तक कई तरह के रीति रिवाज पूरे किए जाते हैं। इसलिए पैरोल अवधि को चार सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए।

ये भी पढ़ें- हरियाणा के पूर्व सीएम ने की पैरोल अवधि बढ़ाने की मांग, सुनवाई आज 

गौरतलब है कि जेबीटी भर्ती घोटाले में रोहिणी जिला अदालत के विशेष सीबीआई जज विनोद कुमार ने ओपी चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला समेत पांच को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed