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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Old vehicles to disappear from Delhi's roads; traffic police launch a strict drive.

Delhi NCR News: दिल्ली की सड़कों से गायब होंगी पुरानी गाड़ियां, ट्रैफिक पुलिस का अभियान सख्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 08:58 PM IST
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प्रदूषण करने वाली गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग का एक्शन, बिना किसी पूर्व जानकारी के जब्ती
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चिराग गुप्ता



नई दिल्ली। दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने अपना रुख और सख्त कर दिया है। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब दिल्ली की सड़कों में नजर आते ही जब्त की जा रही हैं। परिवहन विभाग ने हाल ही में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर साफ कर दिया है कि अब पुरानी गाड़ियों के लिए शहर में कोई जगह नहीं बची है। नोटिस के मुताबिक, सड़कों पर चल रहे या पार्किंग में खड़े ऐसे वाहन जो तय आयु सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें बिना किसी पूर्व चेतावनी के सीधे जब्त कर कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए विशेष टीमें गठित की जा रही हैं, जो सड़कों पर लगातार गश्त कर रहे हैं

गलियों में जगह घेरकर जाम और प्रदूषण की वजह बनते हैं यह वाहन

विभाग का मकसद केवल सड़कों पर दौड़ रही पुरानी गाड़ियों को हटाना ही नहीं, बल्कि उन लावारिस या लंबे समय से एक ही जगह खड़ी गाड़ियों को भी हटाना है, जो गलियों में जगह घेरकर जाम और प्रदूषण की वजह बनती हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान दो पहिया स्कूटर और बाइक से लेकर चार पहिया कार, जीप और कमर्शियल वाहनों तक हर श्रेणी पर समान रूप से लागू है। सिर्फ कार मालिकों के लिए यह चिंता की बात नहीं है, बल्कि बाइक और स्कूटर रखने वालों को भी अपने वाहन की उम्र और कागजात दुरुस्त रखने होंगे।
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जब्त गाड़ियों का क्या होगा

15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां जो उम्र पूरी कर चुके हैं उनको ट्रैफिक पुलिस जब्त करती है, तो ऐसे वाहनों को सीधे कबाड़ (स्क्रैप) की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि, इससे बचने के भी कुछ वैध रास्ते मौजूद हैं। वाहन मालिक चाहें तो दिल्ली सरकार से एनओसी लेकर अपनी गाड़ी को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन वहां का स्थानीय नियम इसकी इजाजत दे।
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वर्जन

पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के तहत की जा रही है। 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर जब्त किया जा रहा हैं। वाहन मालिक समय रहते स्क्रैपिंग या ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करें।-के.रमेश, पुलिस उपायुक्त, ईस्टर्न रेंज ट्रैफिक
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