ऑड-ईवन नियमः जानिए किन वाहनों को मिलेगी छूट, कौन-कौन इसके दायरे में नहीं
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दिल्ली में प्रदूषण का स्तर देखते हुए एनजीटी ने शनिवार को (11 नवंबर) ऑड-ईवन स्कीम लागू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सोमवार 13 नवंबर से राजधानी में ऑड-ईवन स्कीम लागू हो जाएगी जो 17 नवंबर तक लागू रहेगी।
इसके तहत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यह नियम लागू रहेगा और ऑड डे पर ऑड नंबर की गाड़ी और ईवन दिन पर ईवन नंबर की गाड़ी लेकर ही निकलना होगा। हालांकि इस बार एनजीटी ने इसे लागू करने के लिए इनती कड़ी शर्तें लगाई हैं जिससे दिल्ली की सड़कों पर फजीहत होना तय माना जा रहा है। वहीं एनजीटी के आदेश के अनुसार अब जब भी प्रदूषण तय स्तर से बाहर होगा 48 घंटे के अंदर खुद-ब-खुद ऑड-ईवन नियम लागू हो जाएगा। सरकार इसमें मनमानी नहीं कर सकती।
दरअसल एनजीटी ने इस बार इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों को इस नियम के दायरे के अंदर कर दिया है। यानी टू व्हीलर्स से लेकर वीवीआईपी और महिला ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही कार और सीएनजी वाहन भी इसके दायरे में आएंगे। जानिए तो फिर किसे मिलेगी छूट-
इन वाहनों को मिलेगी छूट-
इमरजेंसी वाहन (एंबुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, अस्पताल, जेल) को छूट रहेगी। इनफोर्समेंट व्हीकल (परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, पैरामिलेट्री फोर्स), रक्षा मंत्रालय के वाहनों, दूतावासों के सीडी नंबर वाले वाहनों, एसपीजी सुरक्षा वाले वाहनों, मेडिकल इमरजेंसी पर निजी वाहनों और सवारी वाले वाहनों को भी इससे छूट मिलेगी।
पहले मिलती थी पर अब इन्हें नहीं मिलेगी छूट-
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों को नियम से छूट रहेगी। लोकसभा व राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, सभी राज्यों व केंद्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़कर, सुप्रीम के जजों, लोकसभा व राज्यसभा उपाध्यक्ष, दिल्ली हाईकोर्ट के जज, केंद्रशासित राज्यों के एलजी, लोकायुक्त, सीनजी चालित वाहन, महिला चालक की कार, विकलांग चालक को भी छूट नहीं मिलेगी।
(इस सूची में बदलाव संभव है यह प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दी गई लिस्ट है)