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मालीवाल पर हमला: बिभव कुमार की याचिका पर पुलिस को नोटिस, आरोपपत्र के संज्ञान को दी गई चुनौती

Sat, 16 Nov 2024 09:11 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sat, 16 Nov 2024 09:11 PM IST
सार

स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को बिभव कुमार की पुनरीक्षण याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इसमें उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र के संज्ञान को चुनौती दी गई है। 
 

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Notice issued to Delhi Police on revision petition of Bibhav Kumar in case of attack on Swati Maliwal
विभव कुमार, स्वाति मालीवाल - फोटो : PTI/AAP

विस्तार

स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को बिभव कुमार की पुनरीक्षण याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इसमें उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र के संज्ञान को चुनौती दी गई है। उनका मामला कोर्ट में लंबित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक गोयल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अगले महीने के लिए सूचीबद्ध की गई है। कुमार की ओर से वकील मनीष बैदवान, रजत भारद्वाज तथा करण शर्मा उपस्थित हुए। वकील मनीष बैदवान ने संज्ञान को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

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आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार ने हाल ही में अपने खिलाफ दायर चार्जशीट के संज्ञान को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। फिलहाल, अभी उनका मामला तीस हजारी कोर्ट में लंबित थी। 
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स्वाति मालीवाल से मारपीट का है आरोप
 स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए रहे बिभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मालीवाल ने शिकायत में कहा था कि जब वह 13 मई को सीएम आवास में अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचीं थी तो बिभव ने उनके साथ मारपीट की।
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मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि बिभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिभव ने जमानत के लिए 27 मई को ट्रायल कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से जमानत खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में अपील की। वहां से भी निराशा के बाद बिभव ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी बिभव को राहत देने से इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिभव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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