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इजाजत के बिना चल रही अल्ट्रासाउंड मशीन सील

Wed, 30 Sep 2020 11:37 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2020 11:37 PM IST
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Utrasound machine sealed
नगीना। हरियाणा सरकार की मंजूरी के बगैर गांव गोहाना में चलाई जा रही अल्ट्रासाउंड मशीन को जिला स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। विभाग की ओर से नोडल अधिकारी पीएनडीटी एक्ट डॉक्टर आशीष सिंगला ने थाने में संचालक हसन मोहम्मद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वह फरार है। उधर, विशेषज्ञों का कहना है कि यह अल्ट्रासाउंड मशीन आकार में काफी छोटी है। इससे रिपोर्ट सही नहीं आने की भी आशंका है।
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नोडल अधिकारी पीएनडीटी एक्ट डॉक्टर आशीष सिंगला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि विभाग को इस अल्ट्रासाउंड मशीन के संचालन की काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं। इस पर निगरानी रखी जा रही थी। विभाग ने एक टीम का गठन किया और एक महिला को मरीज बनाकर संबधित जगह पर अल्ट्रासाउंड कराने भेजा। महिला ने जांच कराने की बात तय की और बाहर खड़े टीम के बाकी सदस्यों को इशारा भेज दिया। इसके बाद इस घर में दबिश दी गई तो अवैध रूप से मशीन चलाने का खुलासा हुआ। अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए संबंधित व्यक्ति का डॉक्टर होना जरूरी है। इसके बाद भी मापदंड पूरे करके स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेनी होती है।
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नगीना थाना में गांव गोहाना निवासी हसन मोहम्मद पुुत्र आस मोहम्मद के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ अल्ट्रासाउंड मशीन से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने, सरकार के नियमों की अनदेखी, सरकारी कर्मियों के काम में बाधा डालने, साजिश रचने, दस्तावेज से छेड़छाड़ करने आदि के आरोप लगाए गए हैं। थाना प्रभारी रमेश चंद ने बताया कि डॉक्टर आशीष सिंगला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। हसन मोहम्मद अब तक हाथ नहीं आया है।
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गांव गोहाना में अल्ट्रासाउंड किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद विभाग की गुप्त टीम भेजकर कार्रवाई की गई। पुख्ता जांच करने के बाद नगीना थाने में संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। - डॉ. आशीष सिंगला, नोडल अधिकारी पीएनडीटी एक्ट
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