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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी को पांच साल कैद
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पुन्हाना/नूंह। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
जानकारी के अनुसार तावडू थाने के एक गांव निवासी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी और भतीजी दिनांक 9 मार्च 2018 को पास में खेतों से पशुओं का चारा लेने गई थी। आरिफ पुत्र खुर्शीद सहित तीन लोगों ने कट्टे की नोंक पर उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और शोर मचाने पर उनको और परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी दौरान एक लड़की ने जान की परवाह किए बिना शोर मचा दिया। लड़कियों का शोर सुनकर गांव का ही पूर्व सरंपच हसन मोहम्मद मौके पर पहुंच गया जिसे देखकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तीन आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग भी था। बाद में पुलिस ने मामले में आरिफ पुत्र खुर्शीद को गिरफ्तार किया था।
सरकारी वकील कपिल कुमार ने बताया कि अदालत में पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था जिसमें गवाह और सबूत गुजरे। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने आरिफ पुत्र खुर्शीद को दोषी करार देते हुए 10 पोस्को एक्ट में 5 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है वहीं 506 आईपीसी में आरोपी को एक साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि दोनों सजा एक साथ चलेंगी यानी आरोपी को पांच साल की सजा भुगतनी पडे़गी। वहीं 50 हजार जुर्माना में से पीड़ित पक्ष को आधी राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर दोषी जुर्माना की राशि को अदा नहीं करता है तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
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जानकारी के अनुसार तावडू थाने के एक गांव निवासी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी और भतीजी दिनांक 9 मार्च 2018 को पास में खेतों से पशुओं का चारा लेने गई थी। आरिफ पुत्र खुर्शीद सहित तीन लोगों ने कट्टे की नोंक पर उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और शोर मचाने पर उनको और परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी दौरान एक लड़की ने जान की परवाह किए बिना शोर मचा दिया। लड़कियों का शोर सुनकर गांव का ही पूर्व सरंपच हसन मोहम्मद मौके पर पहुंच गया जिसे देखकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तीन आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग भी था। बाद में पुलिस ने मामले में आरिफ पुत्र खुर्शीद को गिरफ्तार किया था।
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सरकारी वकील कपिल कुमार ने बताया कि अदालत में पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था जिसमें गवाह और सबूत गुजरे। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने आरिफ पुत्र खुर्शीद को दोषी करार देते हुए 10 पोस्को एक्ट में 5 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है वहीं 506 आईपीसी में आरोपी को एक साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि दोनों सजा एक साथ चलेंगी यानी आरोपी को पांच साल की सजा भुगतनी पडे़गी। वहीं 50 हजार जुर्माना में से पीड़ित पक्ष को आधी राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर दोषी जुर्माना की राशि को अदा नहीं करता है तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
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