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टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड : छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर
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-आरोपियों के खिलाफ चार अहम सबूत मिले, 936 पेज का है आरोपपत्र
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में 6 लोगों के खिलाफ 936 पेज का आरोपपत्र पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया है। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ चार सबूत मिले हैं। पुलिस ने आरोप पत्र में इन सबूतों को अहम बताया है।
2 मई को तिहाड़ जेल की केंद्रीय जेल संख्या 8 में कैदी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर चार अन्य कैदियों दीपक उर्फ तितर, योगेश उर्फ टुंडा, रियाज खान और राजेश ने हाथ से बने नुकीले धातु के उपकरणों से दो जानलेवा हमला कर दिया था। आरोपियों ने टिल्लू पर 90 से ज्यादा वार किए थे। ताजपुरिया को डीडीयू अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। खान, दीपक, योगेश और राजेश के साथ-साथ दो अन्य साजिशकर्ताओं विनोद और अताउल रहमान खान को मामले में गिरफ्तार किया गया था।
आरोप पत्र में कहा गया है कि जांच के दौरान आरोपियों के पास से खून से सने छह चाकू बरामद किए गए। एफएसएल अधिकारियों द्वारा अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया। सभी छह आरोपियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एफएसएल रोहिणी द्वारा की गई। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तिहाड़ जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। गवाह सत्यवान सोनू, विजय सहरावत, मंजीत सिंह उर्फ महल, प्रदीप सोलंकी, रोहित उर्फ राहुल (जेल के अन्य कैदी) के बयान धारा 164 के तहत दर्ज किए गए। मामले में आगे की कार्यवाही के लिए अगली तारीख 17 अगस्त तय की गई है। ताजपुरिया 2016 से तिहाड़ जेल में बंद था। वह 2021 रोहिणी कोर्ट शूटआउट में आरोपी था, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया था। चारों आरोपी प्रतिद्वंद्वी गोगी गिरोह के ही बदमाश हैं।
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में 6 लोगों के खिलाफ 936 पेज का आरोपपत्र पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया है। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ चार सबूत मिले हैं। पुलिस ने आरोप पत्र में इन सबूतों को अहम बताया है।
2 मई को तिहाड़ जेल की केंद्रीय जेल संख्या 8 में कैदी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर चार अन्य कैदियों दीपक उर्फ तितर, योगेश उर्फ टुंडा, रियाज खान और राजेश ने हाथ से बने नुकीले धातु के उपकरणों से दो जानलेवा हमला कर दिया था। आरोपियों ने टिल्लू पर 90 से ज्यादा वार किए थे। ताजपुरिया को डीडीयू अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। खान, दीपक, योगेश और राजेश के साथ-साथ दो अन्य साजिशकर्ताओं विनोद और अताउल रहमान खान को मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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आरोप पत्र में कहा गया है कि जांच के दौरान आरोपियों के पास से खून से सने छह चाकू बरामद किए गए। एफएसएल अधिकारियों द्वारा अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया। सभी छह आरोपियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एफएसएल रोहिणी द्वारा की गई। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तिहाड़ जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। गवाह सत्यवान सोनू, विजय सहरावत, मंजीत सिंह उर्फ महल, प्रदीप सोलंकी, रोहित उर्फ राहुल (जेल के अन्य कैदी) के बयान धारा 164 के तहत दर्ज किए गए। मामले में आगे की कार्यवाही के लिए अगली तारीख 17 अगस्त तय की गई है। ताजपुरिया 2016 से तिहाड़ जेल में बंद था। वह 2021 रोहिणी कोर्ट शूटआउट में आरोपी था, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया था। चारों आरोपी प्रतिद्वंद्वी गोगी गिरोह के ही बदमाश हैं।
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