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Noida News: यौन उत्पीड़न व पॉक्सो के दोषी को तीन साल की सजा

Sat, 30 Aug 2025 08:09 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 30 Aug 2025 08:09 PM IST
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Three years imprisonment to the accused of sexual harassment and POCSO
यौन उत्पीड़न व पॉक्सो के दोषी को तीन साल की सजा
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अदालत ने दोषी पर 20 हजार जुर्माना भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर


ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के मामले में दादरी के तेजवीर गुर्जर को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला 22 मार्च 2014 का है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 वर्षीय पीड़िता अपने बहनोई के घर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रह रही थी। घटना के दिन तेजवीर गुर्जर और सोनू गुर्जर (जो बाद में मृत्यु के कारण मुक्त हो गया) एक कार में पीड़िता के घर आए थे। उस समय पीड़िता घर में अकेली थी, क्योंकि उसकी बहन और बहनोई काम पर गए हुए थे। आरोपियों ने पीड़िता से कहा कि उसका बहनोई उसे बुला रहा है। इस बहाने से वह उसे कार में बिठाकर कई अज्ञात स्थानों पर ले गए। कार को एक जंगल के पास रोका, जहां उन्होंने नशे की हालत में पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। पीड़िता ने विरोध किया और चीखकर मदद मांगी। उसने जबरदस्ती कार की खिड़की खोलकर बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। उसकी चीख-पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने तेजवीर गुर्जर को कार सहित गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन सोनू गुर्जर मौके से फरार हो गया था।
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