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Noida News: गोवंश अधिनियम में दोषी तीन लोगों को पांच साल का कारावास

Thu, 22 Jan 2026 12:33 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 12:33 AM IST
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Three people convicted under the Cow Protection Act were sentenced to five years' imprisonment.
नूंह। नूंह में गोवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज एक मामले में नूंह की अपर सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बता दे कि यह मामला थाना फिरोजपुर झिरका में दर्ज एफआईआर नंबर 358 दिनांक 3 सितंबर 2020 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों के पास से 200 किलो गोमांस बरामद हुआ था। अदालत ने मामले में प्रस्तुत गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और रिकॉर्ड का गहन परीक्षण करने के बाद आरोप सिद्ध माने। अदालत ने दोषी करार दिए गए अभियुक्तों नूंह निवासी आस मोहम्मद , आसिफ और एजाज उर्फ अजाज पर सख्त कार्रवाई की है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्तों को पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि का लाभ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत प्रदान किया है। अदालत ने जिला जेल, नूंह के अधीक्षक को आदेश दिए हैं कि दोषियों को जेल में निरुद्ध कर सजा को विधि अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। संवाद
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