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एकमुश्त समाधान योजना का एक दिसंबर तक मिलेगा लाभ

Mon, 04 Oct 2021 11:09 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 04 Oct 2021 11:09 PM IST
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The benefit of the one-time solution scheme will be available till December 1
नोएडा। आवासीय भवन विभाग के बकायेदारों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ एक दिसंबर तक मिलेगा। योजना 2 अक्तूबर से लागू हो चुकी है। खास बात यह कि इस दौरान दंडात्मक ब्याज को माफ करते हुए बकाया वसूला जाएगा। इसके अलावा इस अवधि में लीड डीड कराने पर लीज डीड विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, यानी लीज डीड विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बाबत प्राधिकरण की 203वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया था।
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आवासीय भवन विभाग के अंतर्गत प्राधिकरण के बनाए फ्लैटों के आवंटियों ने बकाये की किस्त नहीं जमा कराई। इन पर दंडात्मक ब्याज लगाया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के आवंटित भवनों के बकायेदारों को मौका मिलेगा। इन बकायेदारों को भवन के बकाये पर लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर आवंटन के समय किस्त के निर्धारण पर लागू साधारण ब्याज लगाकर बकाये की गणना की जाएगी। इसके अलावा ऐसे आवंटी जिन्होंने भवनों का लीज डीड अब तक नहीं कराया है। उनको निर्धारित समयावधि यानी 1 दिसंबर तक लीजडीड कराने पर बकाया जुर्माने में पूरी तरह से छूट दी जाएगी।
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प्राधिकरण के आवासीय भवन विभाग के आवंटी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर आवेदन कर सकते हैं। आवंटी को अपने रजिस्टर्ड पते व मोबाइल नंबर या ई-मेल का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रक्रिया शुल्क और वर्तमान तक आवंटन के बराबर अतिदेयता के कुल योग की 5 प्रतिशत प्रारंभिक धनराशि के साथ आवेदन जमा करना होगा। ओटीएस योजना के नियम व शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 0120-2425025 पर संपर्क भी किया जा सकता है।
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