{"_id":"6a25643897f61fe9b7037a5d","slug":"stabilizer-failed-while-under-warranty-company-to-refund-full-amount-grnoida-news-c-23-1-lko1064-96803-2026-06-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: वारंटी में खराब हुआ स्टेबलाइजर, कंपनी लौटाएगी पूरा पैसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: वारंटी में खराब हुआ स्टेबलाइजर, कंपनी लौटाएगी पूरा पैसा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वारंटी में खराब हुआ स्टेबलाइजर, कंपनी लौटाएगी पूरा पैसा
जिला उपभोक्ता आयोग ने एसए इंटरप्राइजेज को 30 दिन में पैसा लौटाने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। वारंटी के दौरान खराब हुए स्टेबलाइजर को ठीक नहीं करने वाली कंपनी को अब पूरा पैसा लौटाना होगा। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एसए इंटरप्राइजेज को 30 दिन में पैसा लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव निवासी चमन सिंह नेे 23 मार्च 2022 को एसए इंटरप्राइजेज से व्यू स्टार का एक स्टेबलाइजर खरीदा था। उसके 3500 रुपये का भुगतान किया। स्टेबलाइजर कुछ समय ठीक चला। जून 2022 से स्टेबलाइजर ने काम करना बंद कर दिया। इसकी शिकायत एसए इंटरप्राइजेज से की गई। दुकानदार ने स्टेबलाइजर को अपने पास मंगवा लिया। उनको भरोसा दिया कि आपका स्टेबलाइजर अभी वारंटी में है। कंपनी से दूसरा नया मंगवाकर दिया जाएगा। उनकी बातों पर विश्वास करके स्टेबलाइजर उनको दे दिया। उसके बाद से ही उनको स्टेबलाइजर नहीं मिला है। हर बार बहाना बनाकर लौटा दिया जाता है। स्टेबलाइजर नहीं मिलने पर उन्होंने पैसा लौटाने के लिए कहा लेकिन उनको न तो स्टेबलाइजर मिला और न ही पैसा वापस किया गया। बार-बार अनुरोध करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान आयोग में एक पक्षीय सुनवाई की गई। आयोग ने माना कि वारंटी के दौरान स्टेबलाइजर ने काम करना बंद कर दिया। उसको ठीक नहीं किया गया और न ही पैसा लौटाया गया। आयोग ने दुकानदार एसए इंटरप्राइजेज को आदेश दिया है वह खरीदार को 6 फीसदी ब्याज समेत 3500 रुपये का 30 दिन में भुगतान करे। एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक संताप के भी देने होंगे।
विज्ञापन
जिला उपभोक्ता आयोग ने एसए इंटरप्राइजेज को 30 दिन में पैसा लौटाने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। वारंटी के दौरान खराब हुए स्टेबलाइजर को ठीक नहीं करने वाली कंपनी को अब पूरा पैसा लौटाना होगा। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एसए इंटरप्राइजेज को 30 दिन में पैसा लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव निवासी चमन सिंह नेे 23 मार्च 2022 को एसए इंटरप्राइजेज से व्यू स्टार का एक स्टेबलाइजर खरीदा था। उसके 3500 रुपये का भुगतान किया। स्टेबलाइजर कुछ समय ठीक चला। जून 2022 से स्टेबलाइजर ने काम करना बंद कर दिया। इसकी शिकायत एसए इंटरप्राइजेज से की गई। दुकानदार ने स्टेबलाइजर को अपने पास मंगवा लिया। उनको भरोसा दिया कि आपका स्टेबलाइजर अभी वारंटी में है। कंपनी से दूसरा नया मंगवाकर दिया जाएगा। उनकी बातों पर विश्वास करके स्टेबलाइजर उनको दे दिया। उसके बाद से ही उनको स्टेबलाइजर नहीं मिला है। हर बार बहाना बनाकर लौटा दिया जाता है। स्टेबलाइजर नहीं मिलने पर उन्होंने पैसा लौटाने के लिए कहा लेकिन उनको न तो स्टेबलाइजर मिला और न ही पैसा वापस किया गया। बार-बार अनुरोध करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान आयोग में एक पक्षीय सुनवाई की गई। आयोग ने माना कि वारंटी के दौरान स्टेबलाइजर ने काम करना बंद कर दिया। उसको ठीक नहीं किया गया और न ही पैसा लौटाया गया। आयोग ने दुकानदार एसए इंटरप्राइजेज को आदेश दिया है वह खरीदार को 6 फीसदी ब्याज समेत 3500 रुपये का 30 दिन में भुगतान करे। एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक संताप के भी देने होंगे।
विज्ञापन