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सपा नेता हरेंद्र नागर हत्याकांड : गैंगस्टर सुंदर भाटी समेत 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा, एक बरी
Mon, 05 Apr 2021 05:45 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Mon, 05 Apr 2021 05:45 PM IST
सार
- गैंगस्टर सुंदर भाटी समेत 13 पर चल रहा था मुकदमा, एक बरी
- अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
- आठ फरवरी 2015 में की थी हरेंद्र नागर की हत्या
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सुंदर भाटी (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सपा नेता व प्रधान हरेंद्र नागर हत्याकांड में सोमवार को न्यायाधीश ने गैंगस्टर सुंदर भाटी समेत 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया है। सुंदर भाटी वर्तमान में महाराजपुर जिला जेल में बंद है। उस पर एनसीआर में दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।
दादूपुर गांव के रहने वाले सपा नेता व प्रधान हरेंद्र नागर की आठ फरवरी 2015 को नियाना गांव में एक शादी समारोह में हत्या कर दी गई थी। प्रधान हरेंद्र नागर के साथ उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की भी हत्या हुई थी।
एक बदमाश जतिन खत्री भी जवाबी कार्रवाई में मारा गया था। हरेंद्र नागर के परिवार की ओर से 13 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। सुंदर भाटी के अलावा सिंहराज, योगेश, विकास पंडित, कालू भाटी, दिनेश भाटी, अनूप भाटी, यतेंद्र चौधरी, सोनू, बॉबी उर्फ शेर सिंह, सुरेंद्र पंडित, ऋषिपाल और मनोज पर मामला चल रहा था।
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दादूपुर गांव के रहने वाले सपा नेता व प्रधान हरेंद्र नागर की आठ फरवरी 2015 को नियाना गांव में एक शादी समारोह में हत्या कर दी गई थी। प्रधान हरेंद्र नागर के साथ उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की भी हत्या हुई थी।
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एक बदमाश जतिन खत्री भी जवाबी कार्रवाई में मारा गया था। हरेंद्र नागर के परिवार की ओर से 13 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। सुंदर भाटी के अलावा सिंहराज, योगेश, विकास पंडित, कालू भाटी, दिनेश भाटी, अनूप भाटी, यतेंद्र चौधरी, सोनू, बॉबी उर्फ शेर सिंह, सुरेंद्र पंडित, ऋषिपाल और मनोज पर मामला चल रहा था।
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