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Noida News: चेक बाउंस मामले में दो साल की सजा, 12.50 लाख रुपये का जुर्माना
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आठ लाख रुपये के चेक बाउंस के आठ साल पुराने मामले में धारा-138 एनआई एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने गाजियाबाद निवासी सुशील सिंह को दो वर्ष के साधारण कारावास और 12.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 12.25 लाख रुपये परिवादी को मिलेंगे। परिवाद बिसरख थाना क्षेत्र के चिपियाना बुजुर्ग निवासी विपिन कुमार ने दायर किया था। उनका कहना था कि आरोपी ने अपने काम के लिए आठ लाख रुपये मांगे। परिवादी ने अपने पास और रिश्तेदारों से लेकर 1,47,025 रुपये नकद और 6,52,975 रुपये एनईएफटी से उधार दिए। रकम लौटाने की मांग पर आरोपी ने 4 जून 2018 का आईसीआईसीआई बैंक नोएडा का आठ लाख रुपये का चेक दिया था। परिवादी ने इसे बैंक में लगाया तो 5 जून 2018 को यह बाउंस हो गया। आरोपी ने अदालत में कहा कि उसने कोई रकम उधार नहीं ली और चेक कार्यालय से गुम हुआ। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई। साथ ही कहा कि जुर्माने के 25 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा होंगे।0
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आठ लाख रुपये के चेक बाउंस के आठ साल पुराने मामले में धारा-138 एनआई एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने गाजियाबाद निवासी सुशील सिंह को दो वर्ष के साधारण कारावास और 12.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 12.25 लाख रुपये परिवादी को मिलेंगे। परिवाद बिसरख थाना क्षेत्र के चिपियाना बुजुर्ग निवासी विपिन कुमार ने दायर किया था। उनका कहना था कि आरोपी ने अपने काम के लिए आठ लाख रुपये मांगे। परिवादी ने अपने पास और रिश्तेदारों से लेकर 1,47,025 रुपये नकद और 6,52,975 रुपये एनईएफटी से उधार दिए। रकम लौटाने की मांग पर आरोपी ने 4 जून 2018 का आईसीआईसीआई बैंक नोएडा का आठ लाख रुपये का चेक दिया था। परिवादी ने इसे बैंक में लगाया तो 5 जून 2018 को यह बाउंस हो गया। आरोपी ने अदालत में कहा कि उसने कोई रकम उधार नहीं ली और चेक कार्यालय से गुम हुआ। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई। साथ ही कहा कि जुर्माने के 25 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा होंगे।0