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Noida News: गैंगस्टर एक्ट के दोषियों को दो-दो साल की सजा

Tue, 07 Oct 2025 06:57 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 07 Oct 2025 06:57 PM IST
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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी आकाश कुमार व सुखवीर प्रताप को दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बिसरख कोतवाली में 30 अक्तूबर 2023 को संगठित बाइक चोर गिरोह के आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले में गैंग लीडर फिरोजाबाद निवासी सुखवीर प्रताप, नोलेन्द्र कुमार हैबतपुर के आकाश कुमार, बदायूं के लक्की कुमार, अमन गुप्ता व शाहजहांपुर के बन्टी भारती के खिलाफ केस दर्ज किया था। गिरोह बेहद संगठित तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2023 में थाना बिसरख, फेस-2 नोएडा और विजयनगर गाजियाबाद में चोरी, लूट और संपत्ति संबंधी अपराधों के करीब 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश बाइक चोरी करने, उसके पुर्जे बेचने और नंबर प्लेट बदलकर दोबारा बिक्री करते थे। करीब दो साल चले मामले में आकाश व सुखवीर को दोषी करार दिया गया है।
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