फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   rit petetion by kezriwal

Noida News: केजरीवाल और सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई आज

Sun, 04 May 2025 06:36 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 May 2025 06:36 PM IST
विज्ञापन
rit petetion by kezriwal
-दिल्ली शराब नीति मामला
विज्ञापन

-दोनों नेताओं ने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर ट्रॉयल कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को आप के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित शराब नीति घोटाले में दायर चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती देती हैं।
केजरीवाल और सिसोदिया ने 2024 में दायर अपनी याचिकाओं में दावा किया है कि विशेष अदालत ने उनकी अभियोजन के लिए आवश्यक स्वीकृति के अभाव में चार्जशीट पर संज्ञान लिया, जो कि उनके सार्वजनिक सेवक होने के कारण जरूरी थी। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के साथ-साथ मामले में सभी कार्यवाहियों को समाप्त करने की मांग की है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर 21 नवंबर 2024 को और सिसोदिया की याचिका पर 2 दिसंबर 2024 को ईडी को नोटिस जारी किया था।
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जुलाई 2024 को अंतरिम जमानत और सीबीआई मामले में 13 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। वहीं, सिसोदिया को 9 अगस्त 2024 को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत मिली थी। सीबीआई और ईडी के अनुसार, शराब नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने इस नीति को 17 नवंबर 2021 को लागू किया था और सितंबर 2022 तक इसे रद्द कर दिया था। यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नीति में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश के बाद दर्ज सीबीआई मामले से उत्पन्न हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed