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सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को हटाइए : हाईकोर्ट

Tue, 07 Dec 2021 01:27 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 07 Dec 2021 01:27 AM IST
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Remove those encroaching on government land: High Court
नई दिल्ली। कोई भी शख्स जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है उसे हटाइए। बाजारों में फुटपाथों पर अतिक्रमण है और चलने के लिए जगह नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने ये बात सोमवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कही। हाईकोर्ट ने कहा भगवान के लिए स्ट्रीट वेंडिंग प्लान बनाइए।
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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 28 फरवरी से पहले चांदनी चौक इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। ऐसा न होने पर पुलिस आयुक्त को पेश होना होगा।
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न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि हम कई बार निर्देश जारी कर चुके हैं लेकिन उसे अनसुना किया जा रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम आदेश पारित करने के लिए विवश हैं क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। इस आदेश के बाद ये अधिकारी जागेंगे।
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हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। चांदनी चौक के ‘नो वेंडिंग-नो स्क्वेटिंग’ जोन से अवैध रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने का निर्देश देने का आग्रह याचिका में किया गया है।
हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के फोटो देखने के बाद कहा पूरे फुटपाथ पर अतिक्रमण है और चलने के लिए स्थान ही नहीं है। हमारा निर्देश स्पष्ट है, कोई भी शख्स जो अतिक्रमण कर रहा है, उसे हटाया जाना चाहिए। हम याची एसोसिएशन के सदस्यों को भी छूट देने के लिए नहीं कह रहे। आप (उत्तरी दिल्ली नगर निगम) समस्या को नहीं समझ रहे हैं।

पीठ ने कहा कि इस समस्या को स्ट्रीट वेंडिंग प्लान बनाकर दूर किया जा सकता है, इसलिए उस दिशा में कदम उठाएं। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में कमी है, हम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी गरीब को बाहर करना नहीं चाहते लेकिन चीजें एक सही तरीके से होनी चाहिए।
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