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दुर्घटना बीमा के लिए कराएं रजिस्ट्रेशन
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नूंह। श्रम विभाग हरियाणा द्वारा असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगारों का ई-श्रम योजना के तहत शिविर आयोजित कर पंजीकरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति का दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा निशुल्क होगा और स्थाई अंग-भंग होने पर उसे एक लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।
उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने इस संबंध में बताया कि ई-श्रम योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों, कामगारों व स्वरोजगार जैसे निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, बढ़ई, प्रवासी मजदूर, मनरेगा वर्कर्स, ऑटो चालक, आशा वर्कर व आंगनबाड़ी वर्कर्स, घरेलू कामगार, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री व रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, कारीगर, बुनकर, प्लम्बर, मिड-डे मील वर्कर अपना पंजीकरण करवा सकते है। उपायुक्त नेे बताया कि कामगार की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कामगार ईएसआईसी एवं ईपीएफओ का सदस्य व आयकरदाता नहीं होना चाहिए और उसके पास पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो) जैसे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
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उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने इस संबंध में बताया कि ई-श्रम योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों, कामगारों व स्वरोजगार जैसे निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, बढ़ई, प्रवासी मजदूर, मनरेगा वर्कर्स, ऑटो चालक, आशा वर्कर व आंगनबाड़ी वर्कर्स, घरेलू कामगार, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री व रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, कारीगर, बुनकर, प्लम्बर, मिड-डे मील वर्कर अपना पंजीकरण करवा सकते है। उपायुक्त नेे बताया कि कामगार की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कामगार ईएसआईसी एवं ईपीएफओ का सदस्य व आयकरदाता नहीं होना चाहिए और उसके पास पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो) जैसे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
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