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Noida News: गैर-बिजली शुल्क के लिए नहीं काटी जा सकेगी बिजली

Tue, 13 Oct 2026 08:46 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:46 PM IST
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Power out in 200 homes for the second consecutive day; residents angry.
-स्टेलर एमआई सिटी के निवासियों को राहत, सीजीआरएफ ने अंतरिम आदेश जारी किया
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर ओमीक्रॉन-3 स्थित स्टेलर एमआई सिटी होम्स सोसाइटी के निवासियों को बिजली बिल के अलावा अन्य शुल्कों की वसूली को लेकर राहत मिली है। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ), नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ने अंतरिम आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि गैर-बिजली शुल्कों का भुगतान नहीं करने पर बिजली आपूर्ति नहीं काटी जा सकती।

सोसाइटी में टावरों की मरम्मत और पेंट-प्लास्टर के नाम पर प्रीपेड मीटर से कथित तौर पर 184 रुपये काटे जा रहे थे। इससे कई घरों का बैलेंस माइनस में पहुंच गया और सोमवार व मंगलवार को करीब 200 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित रही। रिचार्ज कराने के बाद मंगलवार शाम पांच बजे आपूर्ति बहाल हुई। निवासियों ने एओए और मेंटेनेंस कार्यालय में विरोध भी जताया था। सुनवाई के दौरान निवासियों की ओर से डॉ. अखिलेश कुमार खान ने कहा कि प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल केवल वैध बिजली शुल्कों की वसूली के लिए होना चाहिए। फोरम ने संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए प्रबंधन को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए। सुनवाई में एनपीसीएल का प्रतिनिधि मौजूद रहा, जबकि प्रबंधन पक्ष अनुपस्थित रहा। निवासियों के मुताबिक, मेंटेनेंस शुल्क 2.34 से बढ़ाकर 3.19 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया गया है। इसके बावजूद मरम्मत के लिए प्रति फ्लैट 25 हजार रुपये से अधिक मांगे जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
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