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बच्चे पर हमला करने वाले पिटबुल के मालिक दो भाई गिरफ्तार
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दनकौर थाना पुलिस की हिरासत में पिटबुल कुत्ता रखने वाले आरोपी। संवाद
- फोटो : Grnoida
ग्रेटर नोएडा/दनकौर। गांव देवटा में 11 फरवरी को पिटबुल ने दस साल के बच्चे पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। पुलिस ने मंगलवार को कुत्ते के मालिक दो भाई अमन व विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, बच्चे के चेहरे पर 45 टांके आए हैं और सर्जरी के बाद सोमवार शाम उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई है, लेकिन हमले के बाद से बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है। उसे तरल खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं। बच्चा इतना डरा हुआ है कि वह सो भी नहीं पा रहा है।
पुलिस के अनुसार, नगेंद्र सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे अंश को पड़ोसी अमन और विक्की के कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। आरोपी घटना के बाद घर पर ताला लगाकर कुत्ते को लेकर फरार हो गए थे। मंगलवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों के पास पिटबुल रखने की प्रशासन से कोई अनुमति भी नहीं थी। कुत्ते को दोनों भाई दिल्ली से दोस्त के पास से लाए थे। घटना के बाद कुत्ते को वहीं छोड़ आए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि खतरनाक कुत्ते को पालने के बावजूद आरोपी उन्हें बांधने की जगह खुला रखते थे। इससे पहले भी कुत्ते ने गांव में एक युवक को हमला कर घायल किया था। इसके अलावा एक भैंस पर भी हमला किया था। दोनों घटनाओं में पुलिस से शिकायत नहीं की गई थी।
पुलिस ने पहले आईपीसी की धारा 289, 338, 504 के तहत केस दर्ज किया था। जमानती धारा होने के कारण इनमें आरोपियों को जमानत मिल सकती थी। अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने गंभीर रुप से जख्मी करने और अंग भंग करने की आईपीसी की गैर जमानती धारा 326 लगाकर कार्रवाई की है।
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पुलिस के अनुसार, नगेंद्र सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे अंश को पड़ोसी अमन और विक्की के कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। आरोपी घटना के बाद घर पर ताला लगाकर कुत्ते को लेकर फरार हो गए थे। मंगलवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों के पास पिटबुल रखने की प्रशासन से कोई अनुमति भी नहीं थी। कुत्ते को दोनों भाई दिल्ली से दोस्त के पास से लाए थे। घटना के बाद कुत्ते को वहीं छोड़ आए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि खतरनाक कुत्ते को पालने के बावजूद आरोपी उन्हें बांधने की जगह खुला रखते थे। इससे पहले भी कुत्ते ने गांव में एक युवक को हमला कर घायल किया था। इसके अलावा एक भैंस पर भी हमला किया था। दोनों घटनाओं में पुलिस से शिकायत नहीं की गई थी।
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पुलिस ने पहले आईपीसी की धारा 289, 338, 504 के तहत केस दर्ज किया था। जमानती धारा होने के कारण इनमें आरोपियों को जमानत मिल सकती थी। अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने गंभीर रुप से जख्मी करने और अंग भंग करने की आईपीसी की गैर जमानती धारा 326 लगाकर कार्रवाई की है।
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