{"_id":"6086fc928ebc3e8da77868a4","slug":"permission-required-for-social-functions-mewat-news-noi579150864","type":"story","status":"publish","title_hn":"समारोह आयोजन के लिए अनुमति जरूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
समारोह आयोजन के लिए अनुमति जरूरी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नूंह। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने राज्य आपदा प्रबंधन के निर्देशानुसार सामाजिक, शैक्षिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक व विवाह आदि समारोह के आयोजन के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार अब खुले में आयोजित समारोह में केवल 50 लोग एकत्रित हो सकेंगे।
राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार कनटेंमेंट जोन में कोई समारोह आयोजित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बंद स्थान पर कोविड नियमों की पालना करते हुए केवल 30 लोग एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें सिनेमा, थिएटर, मल्टी प्लेक्स, बार, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब व जिम भी शामिल हैं। शहरी निकाय और संबंधित विभाग पालना सुनिश्चित करवाएंगे।
आदेशानुसार अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। किसी भी समारोह के लिए जिला प्रशासन से इजाजत लेनी जरूरी है। आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार कनटेंमेंट जोन में कोई समारोह आयोजित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बंद स्थान पर कोविड नियमों की पालना करते हुए केवल 30 लोग एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें सिनेमा, थिएटर, मल्टी प्लेक्स, बार, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब व जिम भी शामिल हैं। शहरी निकाय और संबंधित विभाग पालना सुनिश्चित करवाएंगे।
विज्ञापन
आदेशानुसार अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। किसी भी समारोह के लिए जिला प्रशासन से इजाजत लेनी जरूरी है। आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन