फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   permission required for social functions

समारोह आयोजन के लिए अनुमति जरूरी

Mon, 26 Apr 2021 11:16 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 26 Apr 2021 11:16 PM IST
विज्ञापन
permission required for social functions
नूंह। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने राज्य आपदा प्रबंधन के निर्देशानुसार सामाजिक, शैक्षिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक व विवाह आदि समारोह के आयोजन के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार अब खुले में आयोजित समारोह में केवल 50 लोग एकत्रित हो सकेंगे।
विज्ञापन

राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार कनटेंमेंट जोन में कोई समारोह आयोजित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बंद स्थान पर कोविड नियमों की पालना करते हुए केवल 30 लोग एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें सिनेमा, थिएटर, मल्टी प्लेक्स, बार, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब व जिम भी शामिल हैं। शहरी निकाय और संबंधित विभाग पालना सुनिश्चित करवाएंगे।
विज्ञापन

आदेशानुसार अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। किसी भी समारोह के लिए जिला प्रशासन से इजाजत लेनी जरूरी है। आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed