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शादी समारोह की अनुमति के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं सिर्फ ई-मेल से करें सूचित

Wed, 25 Nov 2020 11:42 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2020 11:42 PM IST
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permission of the wedding ceremony, do not go office only inform by email
शादी समारोह की अनुमति के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं सिर्फ ई-मेल से करें सूचित
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नोएडा। कोरोना काल में वैवाहिक समारोह की तैयारी कर रहे लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिन घरों में वैवाहिक समारोह होने हैं और उन्हें अब तक अनुमति नहीं मिली है, उनके लिए राहत की खबर है। अब लोगों सिर्फ ई-मेल भेजकर मांगलिक कार्यों के लिए जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। इसके लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी। इससे सिटी मजिस्ट्रेट व एसडीएम के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर में विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर रोक है। प्रशासन ने आयोजन से पहले अनुमति का नियम बनाया है। इससे अनुमति के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में दिनभर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। प्रशासन द्वारा अनुमति का नियम लागू करने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। इसे देखते हुए अब प्रशासन ने ई-मेल से सूचित करने का विकल्प दिया है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि लोगों को किसी भी बंद स्थल जैसे मैरिज हॉल में निर्धारित क्षमता 50 फीसदी एवं अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम करने की अनुमति है। वहीं, खुले क्षेत्र में 40 फीसदी से कम और अधिकतम 100 लोग एकत्र हो सकते हैं। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था एवं कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन आवश्यक होगा। अब विवाह के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। विवाह से पूर्व आयोजक को प्रशासन एवं पुलिस को पूर्व सूचना ई-मेल से देनी होगी। city.mag.noida@gmail.com पर प्रशासन को एवं ad.cplogbn@gmail पर पुलिस को सूचना भेजनी होगी। वहीं, कार्यक्रम में शस्त्र लाना प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम से पहले और बाद में स्थल को सैनिटाइज कराना होगा। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस रैंडम चेकिंग करेगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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