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Noida News: हिंदी सामग्री न देने पर कोचिंग को फीस लौटाने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। यूपीएससी कोर्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराने के वादे को पूरा न करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टडी आईक्यू आईएएस कोचिंग के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। आयोग ने कोचिंग संस्थान को अभ्यर्थी की 15 हजार रुपये फीस 6 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही 500 रुपये मानसिक संताप और 500 रुपये वाद व्यय के रूप में भी देने को कहा गया है।
आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की। शिकायतकर्ता नोएडा के सेक्टर-56 निवासी प्रज्ञांश ने बताया कि उन्होंने स्टडी आईक्यू आईएएस का ऑनलाइन यूपीएससी कोर्स खरीदा था, जिसे द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) बताया गया था। हालांकि कोर्स शुरू होते ही यह स्पष्ट हो गया कि अध्ययन सामग्री पूरी तरह अंग्रेजी में है। इससे उन्हें पढ़ाई में काफी परेशानी हुई। कई बार शिकायत करने के बावजूद संस्थान की ओर से कोई संतोषजनक समाधान नहीं दिया गया और फीस लौटाने से भी इंकार कर दिया गया।
इसके बाद अभ्यर्थी ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कोचिंग संस्थान की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने 30 दिनों के भीतर पूरी राशि लौटाने का निर्देश दिया है।
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ग्रेटर नोएडा। यूपीएससी कोर्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराने के वादे को पूरा न करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टडी आईक्यू आईएएस कोचिंग के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। आयोग ने कोचिंग संस्थान को अभ्यर्थी की 15 हजार रुपये फीस 6 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही 500 रुपये मानसिक संताप और 500 रुपये वाद व्यय के रूप में भी देने को कहा गया है।
आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की। शिकायतकर्ता नोएडा के सेक्टर-56 निवासी प्रज्ञांश ने बताया कि उन्होंने स्टडी आईक्यू आईएएस का ऑनलाइन यूपीएससी कोर्स खरीदा था, जिसे द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) बताया गया था। हालांकि कोर्स शुरू होते ही यह स्पष्ट हो गया कि अध्ययन सामग्री पूरी तरह अंग्रेजी में है। इससे उन्हें पढ़ाई में काफी परेशानी हुई। कई बार शिकायत करने के बावजूद संस्थान की ओर से कोई संतोषजनक समाधान नहीं दिया गया और फीस लौटाने से भी इंकार कर दिया गया।
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इसके बाद अभ्यर्थी ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कोचिंग संस्थान की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने 30 दिनों के भीतर पूरी राशि लौटाने का निर्देश दिया है।
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