फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Order to refund the outstanding amount in case of cancellation of marriage ceremony

Noida News: शादी का कार्यक्रम रद्द होने पर बकाया राशि लौटाने का आदेश

Sat, 09 May 2026 06:50 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 09 May 2026 06:50 PM IST
विज्ञापन
Order to refund the outstanding amount in case of cancellation of marriage ceremony
जिला उपभोक्ता आयोग
विज्ञापन

-आयोग ने 30 दिनों के भीतर छह प्रतिशत ब्याज सहित 1.50 लाख रुपये का भुगतान करने के दिए आदेश।
-दो हजार रुपये वाद व्यय और दो हजार रुपये मानसिक संताप के लिए भी अदा करने के निर्देश दिए
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने बेटी की शादी का कार्यक्रम रद्द होने के बाद बची हुई धनराशि वापस न करने पर रामा बैंकेट हॉल के मालिक को उपभोक्ता को भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने 30 दिन के अंदर ब्याज सहित राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने की।
नोएडा सेक्टर-75 निवासी जय प्रकाश भाटी ने अपनी पुत्री की शादी के लिए 20 मार्च 2023 को अमरजीत सिंह का रामा बैंकेट हॉल की बुकिंग कराई थी। बुकिंग के समय पांच हजार रुपये ऑनलाइन जमा किए गए, जबकि 21 मार्च 2023 को 7.75 लाख रुपये नकद भुगतान किए गए। शेष राशि शादी के बाद देनी तय थी। पुत्री की शादी 22 जून 2023 को होनी थी, लेकिन परिस्थितिवश रिश्ता टूट जाने के कारण शादी निरस्त हो गई। इसकी सूचना एक माह पहले ही बैंकेट हॉल संचालक को दे दी गई थी। शिकायतकर्ता ने धनराशि वापस मांगी तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि भविष्य में किसी अन्य कार्यक्रम में राशि समायोजित कर दी जाएगी।
विज्ञापन

इसी दौरान उनके पुत्र निशांत की शादी तय हुई, जिसका कार्यक्रम 19 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब छह लाख रुपये समायोजित कर दिए गए। इसके बाद उनकी बेटी की शादी 25 नवंबर 2024 को तय हुई। इसके लिए दोबारा बैंकेट हॉल बुक कराने पहुंचे, लेकिन संचालक ने शेष 1.50 लाख रुपये समायोजित करने से इंकार कर दिया। कई बार संपर्क करने के बावजूद धनराशि वापस नहीं की गई। जय प्रकाश भाटी ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान अमरजीत सिंह ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिसके चलते आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन

आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना कि छह लाख रुपये पहले ही समायोजित किए जा चुके थे, जबकि शेष 1.50 लाख रुपये न तो लौटाए गए और न ही किसी अन्य कार्यक्रम में समायोजित किए गए। इसे सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने रामा बैंकेट हॉल के मालिक अमरजीत सिंह को आदेश दिया कि वह 30 दिनों के भीतर छह प्रतिशत ब्याज सहित 1.50 लाख रुपये का भुगतान करें। इसके अलावा आयोग ने दो हजार रुपये वाद व्यय और दो हजार रुपये मानसिक संताप के लिए भी अदा करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed