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Noida News: अब व्यापारियों को मिलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन

Fri, 14 Nov 2025 08:30 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 14 Nov 2025 08:30 PM IST
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Now traders will get one time registration
दिल्ली सरकार ने व्यापार को और सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया
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21 साल बाद नवीनीकरण व्यवस्था खत्म

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
राजधानी में अब व्यापारियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने 21 साल बाद लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था खत्म कर दी है। सरकार ने व्यापार को और सरल बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सरकार ने दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट 1954 के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों के होने वाले पंजीकरण के नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब पंजीकरण के 21 साल बाद होने वाला नवीनीकरण पूरी तरह खत्म होगा और व्यापारी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय के इस फैसले से लाखों व्यापारियों को राहत मिलेगी और बेमतलब औपचारिकताएं समाप्त होंगी। मौजूदा व्यवस्था में पंजीकरण के बाद 21 साल पूरे होने पर नवीनीकरण कराना जरूरी था जिसे अब हटाकर प्रक्रिया को और सरल व पारदर्शी बनाया गया है।
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मंत्री कपिल मिश्रा ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि नवीनीकरण हटने से व्यवसायों को गति मिलेगी। दिल्ली सरकार व्यापारियों को झंझटों से मुक्त कर उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही है। पंजीकरण प्रणाली पहले से पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसमें दस्तावेज जमा करने या शुल्क देने की बाध्यता नहीं है और आवेदन के तुरंत बाद प्रमाणपत्र जारी हो जाता है।
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श्रमिक हितों के लिए कई सुधार किए : कपिल मिश्रा
मंत्री कपिल मिश्रा ने इसमें श्रमिक हितों के लिए लागू किए गए सुधारों को भी बताया। दिल्ली में न्यूनतम वेतन दरें बढ़ाई गई हैं, महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति दी गई है और सुरक्षा प्रावधान जैसे सुरक्षित परिवहन, सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड व आईसीसी अनिवार्य किए गए हैं। श्रमिकों के लिए आयुष्मान कार्ड आधारित निःशुल्क उपचार, 500 पालना घरों की स्थापना और गिग वर्करों, घरेलू सहायकों, टैक्सी ऑटो चालकों के लिए विशेष कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी तैयार है। इससे दिल्ली को उद्यमिता, श्रम कल्याण और व्यापार आसान होगा।
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