फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Now the NCLT court will hear the case on December 2.

Noida News: अब दो दिसंबर को सुनवाई करेगी एनसीएलटी कोर्ट

Mon, 24 Nov 2025 08:51 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 24 Nov 2025 08:51 PM IST
विज्ञापन
Now the NCLT court will hear the case on December 2.
सुपरटेक गोल्फ कंट्री प्रोजेक्ट का मामला, स्टे का विरोध कर रहे निवेशक
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
यमुना सिटी। सुपरटेक गोल्फ कंट्री प्रोजेक्ट पर बैंक की ओर से स्टे के लिए दायर याचिका पर दिल्ली की एनसीएलटी कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई स्थगित हो गई है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तिथि दी है। मामले में प्रोजेक्ट के निवेशक इस स्टे का विरोध कर रहे हैं।
यमुना सिटी के सुपरटेक गोल्फ कंट्री प्रोजेक्ट के निवेशक संजय सहनी व राजीव गौतम ने बताया कि सोमवार 24 नवंबर को एनसीएलटी कोर्ट में सुनवाई थी। जिसमें कई घर खरीदारों ने हिस्सा लिया और कोर्ट से इन्साफ की गुहार लगाई। इस मामले में पंजाब और सिंध बैंक की ओर से स्टे के लिए अर्जी दी गई है। घर खरीदारों का कहना है कि पिछले काफी समय से यह कोशिश की जा रही है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में होम बायर्स उपस्थित न रहे। इसके लिए आईआरपी पर दबाव बनाया जा रहा है कि होम बायर्स का क्लेम कम किया जाए, जिससे बैंक अपना पैसा वसूल कर पाएं। यदि ऐसा हुआ तो होम बायर्स दर-दर भटकते रहेंगे। घर खरीदार इसके खिलाफ हैं।
विज्ञापन

वर्ष 2013 से घर खरीदार सारा पैसा बिल्डर को देने के बाद भी अपने घर को तरस रहे हैं। लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई लगा कर बिल्डर को पैसा दिया है। राजीव गौतम, संजय साहनी, नवीन पाल सिंह, एपी शिंदे और किरण चंडोक ने बताया कि बैंक की ओर से सीआईआरपी प्रक्रिया में स्टे के लिए याचिका दायर की गई है। एनसीएलटी कोर्ट ने इसकी सुनवाई की तिथि बढ़ाकर दो दिसंबर 2025 कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed