नोएडा : कोरोना को देखते हुए 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा जारी
- 17 अप्रैल तक शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद
- परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट
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नोएडा में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। यह रात 10 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद आज गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने बैठक की जिसमें तय हुआ है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा।
हालांकि इस दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं, मेडिकल सेवाओं से जुड़े मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी। चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी। साथ ही मास्क लगाने व कोरोना के अन्य नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा।
किसे मिलेगी छूट-
- भारत सरकार व राज्य सरकार के अधिकारी।
- सभी निजी चिकित्सा कर्मी जिसमें डॉक्टर से लेकर तमाम मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इन्हें अपना वैध आईडी कार्ड दिखाना होगा।
- गर्भवती महिलाओं और मरीजों को भी छूट मिलेगी।
- रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे जाने वाले यात्री अपना टिकट दिखाकर जा सकते हैं।
- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
व्यावसायिक व निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों, आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति निम्नानुसार होगी-
- राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को मूवमेंट की छूट होगी।
- बैंक, बीमा और एटीएम के कार्य करने वाले लोगों को भी नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी।
- टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सेवा और आईटी से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी।
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल का काम करने वाले लोगों को भी इससे छूट मिलेगी।
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सेवाओं से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी।
- वो उत्पादन ईकाइयां जहां लगातार उत्पादन की आवश्यकता होती है उन कर्मियों को भी छूट रहेगी।
- बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट है।
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Noida administration imposes night prohibition/regulation order in the district from 10pm to 5am till 17th April 2021. All movement of essential goods/commodities and essential/medical services shall be exempted. pic.twitter.com/3enU79V2m8
— ANI UP (@ANINewsUP) April 8, 2021