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बिजली चोरी करने वाले छोटे उपभोक्ताओं का शमन शुल्क होगा माफ
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नोएडा। विद्युत निगम की ओर से पहली बार बिजली चोरी करने वाले छोटे उपभोक्ताओं का शमन शुल्क माफ किया जाएगा। इसके तहत दो किलोवाट के घरेलू, एक किलोवाट के वाणिज्यिक व ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। इससे निगम को करीब 200 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्य अभियंता वीएन सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से दो किलोवाट के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के एवज में लगे शमन शुल्क को माफ करने का निर्देश मिला है।
वहीं, दो किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का 50 प्रतिशत तक शमन शुल्क माफ होगा। ट्यूबवेल कनेक्शन धारकों के हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को शमन शुल्क में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई घरेलू उपभोक्ता बिजली चोरी करता हुआ पाया जाता है तो उससे प्रति किलोवाट चार हजार रुपये शमन शुल्क लिया जाता है। यदि किसी उपभोक्ता का कनेक्शन दो किलोवाट का है तो इस हिसाब से उसे 8 हजार रुपये शमन शुल्क देना होता है। इसी तरह वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट का शमन शुल्क लिया जाता है। वहीं, ट्यूबवेल पर बिजली चोरी में 15 हजार रुपये प्रति हार्सपावर शमन शुल्क वसूला जाता है, लेकिन सरकार ने फिलहाल शमन शुल्क को माफ कर दिया है। वहीं, 31 दिसंबर से पहले बिल जमा कराने पर स्टीमेंट पर लगे सरचार्ज में भी छूट मिलेगी।
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वहीं, दो किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का 50 प्रतिशत तक शमन शुल्क माफ होगा। ट्यूबवेल कनेक्शन धारकों के हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को शमन शुल्क में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई घरेलू उपभोक्ता बिजली चोरी करता हुआ पाया जाता है तो उससे प्रति किलोवाट चार हजार रुपये शमन शुल्क लिया जाता है। यदि किसी उपभोक्ता का कनेक्शन दो किलोवाट का है तो इस हिसाब से उसे 8 हजार रुपये शमन शुल्क देना होता है। इसी तरह वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट का शमन शुल्क लिया जाता है। वहीं, ट्यूबवेल पर बिजली चोरी में 15 हजार रुपये प्रति हार्सपावर शमन शुल्क वसूला जाता है, लेकिन सरकार ने फिलहाल शमन शुल्क को माफ कर दिया है। वहीं, 31 दिसंबर से पहले बिल जमा कराने पर स्टीमेंट पर लगे सरचार्ज में भी छूट मिलेगी।
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