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प्रवासी श्रमिकों को 21 दिन रहना होगा होम क्वारंटीन
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प्रवासी श्रमिकों को 21 दिन रहना होगा होम क्वारंटीन
नोएडा। दूसरे जिले और प्रदेशों से आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में प्रवेश करने पर उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। यदि किसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं तो क्वारंटीन में रखा जाएगा। वहीं, जांच में संक्रमित पाए जाने पर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। वहीं, निगेटिव रिपोर्ट आने पर भी उसे 7 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा और फिर से उसका सैंपल लिया जाएगा। इसके बाद भी यदि वह संक्त्रस्मित नहीं पाया जाता है तो घर पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन कराया जाएगा। बिना लक्षण वाले व्यक्तियों में को भी 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन कराया जाएगा।
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि दूसरे प्रदेशों और जिलों से गौतमबुद्ध नगर में प्रवासी कामगार आ रहे हैं। इनको सर्वप्रथम आश्रय स्थल पहुंचाया जा रहा है। यहां एक रजिस्टर में उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर आदि अंकित किया जा रहा है। रजिस्टर पर व्यक्ति का हस्ताक्षर भी लिया जाएगा। इसके बाद इनकी जांच भी कराई जाएगी। आश्रय स्थलों पर कामगारों का श्रम विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के भी निर्देश हैं। इन्हें कुशल और अर्ध कुशल श्रेणी में भी बांटा जाएगा। प्रवासी कामगारों पर नजर रखने के लिए गांव में प्रधान और शहर में आरडब्ल्यूए आदि के नेतृत्व में समिति बनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग इसी समिति से समय-समय पर इनकी रिपोर्ट लेता रहेगा।
डीएम ने बताया कि प्रवासी श्रमिक 21 दिन के होम क्वारंटीन की अवधि पूरी करने के बाद भी घर में अलग ही रहेंगे। इस दौरान मास्क आदि का प्रयोग करेंगे। वह घर के काम आदि से बाहर जाने से परहेज करेंगे। सभी प्रवासी कामगारों के स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराया जाएगा और हर दिन 11 बजे उन्हें अपनी सूचना अपडेट करानी होगी। क्वारंटीन के दौरान इन लोगों के घरों पर एक नोटिस चस्पा किया जाएगा। इस पर बताया जाएगा कौन व्यक्ति क्वारंटीन है और कब से कब तक उसे क्वारंटीन रहना होगा। वहीं, 21 दिन बाद नोटिस हटा लिया जाएगा।
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नोएडा। दूसरे जिले और प्रदेशों से आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में प्रवेश करने पर उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। यदि किसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं तो क्वारंटीन में रखा जाएगा। वहीं, जांच में संक्रमित पाए जाने पर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। वहीं, निगेटिव रिपोर्ट आने पर भी उसे 7 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा और फिर से उसका सैंपल लिया जाएगा। इसके बाद भी यदि वह संक्त्रस्मित नहीं पाया जाता है तो घर पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन कराया जाएगा। बिना लक्षण वाले व्यक्तियों में को भी 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन कराया जाएगा।
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि दूसरे प्रदेशों और जिलों से गौतमबुद्ध नगर में प्रवासी कामगार आ रहे हैं। इनको सर्वप्रथम आश्रय स्थल पहुंचाया जा रहा है। यहां एक रजिस्टर में उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर आदि अंकित किया जा रहा है। रजिस्टर पर व्यक्ति का हस्ताक्षर भी लिया जाएगा। इसके बाद इनकी जांच भी कराई जाएगी। आश्रय स्थलों पर कामगारों का श्रम विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के भी निर्देश हैं। इन्हें कुशल और अर्ध कुशल श्रेणी में भी बांटा जाएगा। प्रवासी कामगारों पर नजर रखने के लिए गांव में प्रधान और शहर में आरडब्ल्यूए आदि के नेतृत्व में समिति बनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग इसी समिति से समय-समय पर इनकी रिपोर्ट लेता रहेगा।
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डीएम ने बताया कि प्रवासी श्रमिक 21 दिन के होम क्वारंटीन की अवधि पूरी करने के बाद भी घर में अलग ही रहेंगे। इस दौरान मास्क आदि का प्रयोग करेंगे। वह घर के काम आदि से बाहर जाने से परहेज करेंगे। सभी प्रवासी कामगारों के स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराया जाएगा और हर दिन 11 बजे उन्हें अपनी सूचना अपडेट करानी होगी। क्वारंटीन के दौरान इन लोगों के घरों पर एक नोटिस चस्पा किया जाएगा। इस पर बताया जाएगा कौन व्यक्ति क्वारंटीन है और कब से कब तक उसे क्वारंटीन रहना होगा। वहीं, 21 दिन बाद नोटिस हटा लिया जाएगा।
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