तेज आवाज में डीजे बजाया तो होगी 5 साल की जेल, जुर्माना भी भरना होगा
नोएडा में तेज आवाज में डीजे बजाने पर अब जेल जाने की नौबत आ सकती है। यहीं नहीं एक लाख रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के आरडब्ल्यूए संगठनों, मैरिज होम, क्लब, होटल समेत 200 संस्थाओं को नोटिस भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है।
नोटिस में साफ है कि जहां भी तेज आवाज में डीजे बजाया जाएगा वहां संबंधित संस्था और आयोजक को जिम्मेदार माना जाएगा। कम्यूनिटी सेंटर में तेज आवाज डीजे बजाने पर संचालक के साथ ही आरडब्ल्यूए अध्यक्ष व सचिव को जिम्मेदार माना जाएगा।
सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस की कॉपी भेज दी गई है।
इसके अलावा 200 संस्थाओं को जिनमें आरडब्ल्यूए संगठन, होटल, क्लब, मैरिज होम और फॉर्म हाउस शामिल है उनको भी नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आदेश को लागू कराने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर प्रयास करेंगे।
डीजे नहीं बजाने के लिए लोगों को करेंगे जागरूक
तेज आवाज में डीजे नहीं बजाने के लिए लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि तेज आवाज डीजे पर अदालत ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अहम है कि डीजे से 1000 से अधिक डेसीबल का शोर होता है। जबकि मनुष्यों के लिए 90 डेसीबल से अधिक तेज आवाज दिव्यांग बना सकती है।
शिकायतकर्ता का नाम रखा जाएगा गुप्त
तेज आवाज में डीजे बजने की सूचना सीधे पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी को दी जा सकेगी। ई-मेल, व्हाटस ऐप या फेसबुक आदि पर की गई शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाए।
कहां कितने डेसीबल तक है अनुमति
क्षेत्र दिन रात
औद्योगिक 75 70
व्यावसायिक 65 55
आवासीय 55 45
साइलेंस 50 40