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हत्या के मामले में 6 को उम्र कैद और पांच लाख का जुर्माना
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पुन्हाना। पिनगवां थाने के गांव झिमरावट में करीब पांच साल पहले विवाद में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में नूंह अदालत ने 6 लोगों को उम्र कैद और पांच लाख 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर पर सभी दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।
बचाव पक्ष के वकील ताहिर हुसैन देवला ने बताया कि अतिरिक्त सेशन जज रजनी यादव ने जिले के झिमरावट गांव में इलयास की हत्या के मामले में अखतर, जाकिर पुत्र सादी खां, बशीर पुत्र इकबाल, यूनुस पुत्र नसरू, फजजर पुत्र रहमान सभी निवासी झिमरावट थाना पिनगवां और हाकम निवासी घाटा बसी थाना फिरोजपुर झिरका को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुख्य आरोपी अखतर पुत्र सादी पर एक लाख एक हजार रुपये तथा अन्य प्रत्येक दोषी पर 91-91 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 5 लाख 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि अदालत के फैसले से वे संतुष्ट नहीं हैं। मामले में अपील हाई कोर्ट में जल्द की जाएगी।
शिकायतकर्ता गांव झिमरावट निवासी दीन मोहम्मद ने बताया कि 20 सितंबर 2014 को मेरे छोटे भाई इलयास के खेत में अखतर के मवेशियों ने नुकसान कर दिया था। जिसके लिए वह और इलयास उनके घर गए तो उल्टा उन्होंने अपनी गलती मानने की बजाए अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वे वापिस आ गऐ लेकिन आरोपी इस बात से खफा हो गऐ कि वे इस बात के लिए घर आ गए इसी रंजिश के चलते तीन दिन बाद जब वह और इलयास ट्रेक्टर से अपने खेतों को जोतकर वापिस घर आ रहे थे तो अखतर समेत अन्य पहले से ही हथियारों से लैस होकर रास्त में बैठे थे। जैसे ही वे अखतर के घर के सामने सड़क से गुजरने लगे तो पहले से ही घात लगा कर हथियारों से लैस बैठे फज्जर पुत्र निवाज खान, अब्बास पुत्र असरूद्दी, हारून पुत्र नूर मोहम्मद, इक़बाल पुत्र बशीर, ख़ुर्शीद पुत्र मोजी, इक़बाल उर्फ काला पुत्र मोजी, फ़ज़्जऱ पुत्र रहमान, समीर पुत्र जुहुरू खान, साजिद पुत्र नूर मोहम्मद, उस्मान पुत्र नसरू, नफीस पुत्र अख्तर, सलामु पुत्र समीर, इन्नस पुत्र नसरू, नूर मोहम्मद पुत्र मंगल, नसीम पुत्र फ़ज़्जऱ, समसु पुत्र निवाज खान, साजिद पुत्र बशीर, ज़ाकिर पुत्र सादी खान और अख्तर पुत्र सादी खान सहित कई लोगों ने हमला कर दिया।
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अखतर ने सीधा इलयास पर गोली चला दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब शोर सुनकर उनके परिवार के लोग आए तो उनको भी बेरहमी से मारा पीटा। घायल इलयास को दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां एक सप्ताह बाद उसकी मौत हो गई थी।
वहीं पुलिस ने दीन मोहम्मद की शिकायत पर 19 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या सहित आधा दर्जन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में अखतर के भांजा हाकम निवासी घाटा बसी को दोषियों को शरण देने के मामले में गिरफ्तार किया था जिसको भी अदालत ने उम्र कैद और 91 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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बचाव पक्ष के वकील ताहिर हुसैन देवला ने बताया कि अतिरिक्त सेशन जज रजनी यादव ने जिले के झिमरावट गांव में इलयास की हत्या के मामले में अखतर, जाकिर पुत्र सादी खां, बशीर पुत्र इकबाल, यूनुस पुत्र नसरू, फजजर पुत्र रहमान सभी निवासी झिमरावट थाना पिनगवां और हाकम निवासी घाटा बसी थाना फिरोजपुर झिरका को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुख्य आरोपी अखतर पुत्र सादी पर एक लाख एक हजार रुपये तथा अन्य प्रत्येक दोषी पर 91-91 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 5 लाख 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि अदालत के फैसले से वे संतुष्ट नहीं हैं। मामले में अपील हाई कोर्ट में जल्द की जाएगी।
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शिकायतकर्ता गांव झिमरावट निवासी दीन मोहम्मद ने बताया कि 20 सितंबर 2014 को मेरे छोटे भाई इलयास के खेत में अखतर के मवेशियों ने नुकसान कर दिया था। जिसके लिए वह और इलयास उनके घर गए तो उल्टा उन्होंने अपनी गलती मानने की बजाए अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वे वापिस आ गऐ लेकिन आरोपी इस बात से खफा हो गऐ कि वे इस बात के लिए घर आ गए इसी रंजिश के चलते तीन दिन बाद जब वह और इलयास ट्रेक्टर से अपने खेतों को जोतकर वापिस घर आ रहे थे तो अखतर समेत अन्य पहले से ही हथियारों से लैस होकर रास्त में बैठे थे। जैसे ही वे अखतर के घर के सामने सड़क से गुजरने लगे तो पहले से ही घात लगा कर हथियारों से लैस बैठे फज्जर पुत्र निवाज खान, अब्बास पुत्र असरूद्दी, हारून पुत्र नूर मोहम्मद, इक़बाल पुत्र बशीर, ख़ुर्शीद पुत्र मोजी, इक़बाल उर्फ काला पुत्र मोजी, फ़ज़्जऱ पुत्र रहमान, समीर पुत्र जुहुरू खान, साजिद पुत्र नूर मोहम्मद, उस्मान पुत्र नसरू, नफीस पुत्र अख्तर, सलामु पुत्र समीर, इन्नस पुत्र नसरू, नूर मोहम्मद पुत्र मंगल, नसीम पुत्र फ़ज़्जऱ, समसु पुत्र निवाज खान, साजिद पुत्र बशीर, ज़ाकिर पुत्र सादी खान और अख्तर पुत्र सादी खान सहित कई लोगों ने हमला कर दिया।
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अखतर ने सीधा इलयास पर गोली चला दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब शोर सुनकर उनके परिवार के लोग आए तो उनको भी बेरहमी से मारा पीटा। घायल इलयास को दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां एक सप्ताह बाद उसकी मौत हो गई थी।
वहीं पुलिस ने दीन मोहम्मद की शिकायत पर 19 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या सहित आधा दर्जन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में अखतर के भांजा हाकम निवासी घाटा बसी को दोषियों को शरण देने के मामले में गिरफ्तार किया था जिसको भी अदालत ने उम्र कैद और 91 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।