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Noida News: पत्नी की तवा मारकर हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
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(अदालत से)
- 10 सितंबर 2022 की रात गुस्से में दोषी ने पत्नी की तवा से सिर पर वार कर की थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तवा मारकर पत्नी की हत्या के दोषी बांका बिहार के अनुज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मूल रूप से बिहार के रहने वाले वादी वरूण प्रसाद सिंह ने 12 सितंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक उसकी बेटी खुशबू की शादी करीब 14 वर्ष पहले अनुज से हुई थी। अनुज टेंपो चलाता था और परिवार के साथ सेक्टर-66 श्रमिक कुंज ममूरा नोएडा में किराये पर रह रहा था। 10 सितंबर 2022 की रात करीब 12 बजे किसी बात पर गुस्से में आकर अनुज ने तवा उठाकर अपनी पत्नी के सिर पर कई वार किए। जिससे उसकी मौत हो गई थी। पिता की तहरीर पर फेज-3 कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत ने चार्जशीट गवाहों की पेशी के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इस आधार पर अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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- 10 सितंबर 2022 की रात गुस्से में दोषी ने पत्नी की तवा से सिर पर वार कर की थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तवा मारकर पत्नी की हत्या के दोषी बांका बिहार के अनुज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मूल रूप से बिहार के रहने वाले वादी वरूण प्रसाद सिंह ने 12 सितंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक उसकी बेटी खुशबू की शादी करीब 14 वर्ष पहले अनुज से हुई थी। अनुज टेंपो चलाता था और परिवार के साथ सेक्टर-66 श्रमिक कुंज ममूरा नोएडा में किराये पर रह रहा था। 10 सितंबर 2022 की रात करीब 12 बजे किसी बात पर गुस्से में आकर अनुज ने तवा उठाकर अपनी पत्नी के सिर पर कई वार किए। जिससे उसकी मौत हो गई थी। पिता की तहरीर पर फेज-3 कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत ने चार्जशीट गवाहों की पेशी के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इस आधार पर अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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